Nuh/Mewat News: नूंह में एनडीपीएस के दोषी को 12 साल की कैद, 1.5 लाख जुर्माना
तिरवाड़ा निवासी इरफान से बरामद हुई थीं 240 बोतल प्रतिबंधित कोडीन सिरप
नूंह की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने एनडीपीएस के एक बड़े मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी इरफान पुत्र शेरखां निवासी तिरवाड़ा, थाना बिछौर, जिला नूंह को दोषी ठहराया है।
नूंह: नूंह की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने एनडीपीएस के एक बड़े मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी इरफान पुत्र शेरखां निवासी तिरवाड़ा, थाना बिछौर, जिला नूंह को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी इरफान को एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 साल के कठोर कारावास और 1 लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।
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पुलिस प्रवक्ता से प्राप्त जानकारी अनुसार 21 अगस्त 2024 को थाना बिछौर पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अपनी गाड़ी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप लेकर बेचने जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने नूंह अलवर रोड़ पर गांव तिरवाड़ा के पास नाकाबंदी की और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी में गाड़ी से विंग्स कंपनी की 240 बोतल कोडीन फॉस्फेट और प्रतिबंधित सिरप बरामद हुई, जिस पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके, साक्ष्य एकत्रित कर आरोपी को अदालत में पेश किया गया । सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ रखना तस्करी के इरादे को दर्शाता है और ऐसे मामलों में नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाएगा, इसलिए दोषी किसी भी तरह की रियायत का हकदार नहीं है।




