होडल में सरपंच के लिए पिछड़ा वर्ग के आरक्षण 27 को
एसडीएम डा. चिनार ने बताया कि पंचायत आम चुनाव-2022 के लिए सरपंचों के पदों के आरक्षण में संशोधन किया गया है, जिसके कारण पिछड़ा वर्ग (क) बीसी (ए) के सरपंच पद के लिए आरक्षण में भी संशोधन किया जाना है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम-1994 (संशोधित) की धारा 9 व हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम-1994 के नियम 5 के अंतर्गत एवं निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग
Created By : Manuj on :25-10-2022 18:11:15 होडल में सरपंच के लिए पिछड़ा वर्ग के आरक्षण 27 को खबर सुनेंहोडल
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एसडीएम डा. चिनार ने बताया कि पंचायत आम चुनाव-2022 के लिए सरपंचों के पदों के आरक्षण में संशोधन किया गया है, जिसके कारण पिछड़ा वर्ग (क) बीसी (ए) के सरपंच पद के लिए आरक्षण में भी संशोधन किया जाना है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम-1994 (संशोधित) की धारा 9 व हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम-1994 के नियम 5 के अंतर्गत एवं निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग के निर्देशानुसार इसके लिए ड्रा का आयोजन होगा।
एसडीएम ने बताया कि खंड होडल की ग्राम पंचायतों में सरपंच पद में पिछड़ा वर्ग (क) बीसी (ए) के लिए आरक्षण/ड्रॉ ऑफ लॉटस के माध्यम से दोबारा आगामी 27 अक्तूबर को दोपहर बाद तीन बजे लघु सचिवालय होडल के कांफ्रेंस हॉल में किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति उपस्थित होकर प्रक्रिया को देख सकते हैं।