ओटीएस योजना से अतिदेय ऋणी किसानों को ऋण से मुक्ति का बड़ा अवसर : उपायुक्त
पूरा मूलधन जमा करने पर अतिदेय ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट
सरकार द्वारा अतिदेय ऋणी किसानों को ऋण मुक्त करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से
सरकार द्वारा अतिदेय ऋणी किसानों को ऋण मुक्त करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से एकमुश्त ऋण समाधान योजना (ओटीएस) लागू की गई है। यह योजना किसानों के लिए ऋण के बोझ से बाहर निकलने का एक सुनहरा अवसर है।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत यदि अतिदेय ऋणी किसान द्वारा पूरा मूलधन जमा कर दिया जाता है, तो अतिदेय ब्याज में 50 प्रतिशत तक की माफी तथा सम्पूर्ण जुर्माना ब्याज पूरी तरह माफ किया जाएगा। इससे किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों में योजना के तहत और अधिक राहत का प्रावधान किया गया है। जिन अतिदेय ऋणी किसानों की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो महिला ऋणी विधवा हो चुकी हैं, उनके मामलों में पूरा मूलधन जमा करने पर अतिदेय ब्याज की 100 प्रतिशत माफी तथा सम्पूर्ण जुर्माना ब्याज पूरी तरह माफ किया जाएगा।
उपायुक्त ने संबंधित शाखा प्रबंधकों, भूमि मूल्यांकन अधिकारियों एवं बैंक स्टाफ को निर्देश दिए कि वे गांव-गांव जाकर अतिदेय ऋणी किसानों से संपर्क करें, उन्हें ओटीएस योजना की शर्तों एवं लाभों से अवगत कराएं तथा अधिक से अधिक पात्र किसानों को इस योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जिले के किसानों को ऋण मुक्त होने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। किसान समय रहते संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर योजना का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएं।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।



