अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर मिलेगा 3 लाख रूपये तक अनुदान
उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2025-2026 के दौरान एसबी 89 स्कीम के अंतर्गत खेती की जमीन के मालिकाना हक वाले
फरीदाबाद, 03 मार्च :उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2025-2026 के दौरान एसबी 89 स्कीम के अंतर्गत खेती की जमीन के मालिकाना हक वाले अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपए तक का अनुदान देने के लिए विभागीय पोर्टल पर 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। उन्होंने बताया कि विभागीय पोर्टल पर कुल 78 आवेदन प्राप्त हुए थे तथा निदेशालय से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों का चयन विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन ड्रा ऑफ़ लॉट्स के माध्यम से शुक्रवार 20 फरवरी 2026 दोपहर 01:00 बजे लघु सचिवालय के सभागार में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा कि अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति एवं किसानों के समक्ष संपन्न किया गया। निदेशालय से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से 5 किसानों का चयन किया गया और 5 किसान प्रतिक्षा सूची में रखे गये हैं।

सहायक कृषि अभियंता राकेश कुमार ने जानकारी दी कि चयनित सभी किसानों ने आवश्यक दस्तावेज़ सहायक कृषि अभियंता फरीदाबाद के कार्यालय में जमा करवा दिए थे तथा कृषि विभाग द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2026 को ऑनलाइन परमिट जारी कर दिये गये थे। किसानों द्वारा ऑनलाइन परमिट डाउनलोड करने की तारीख 03 मार्च 2026 थी, जिसे बढ़ाकर 8 मार्च 2026 कर दिया गया है। किसान 8 मार्च 2026 तक ऑनलाइन परमिट डाउनलोड करके ट्रैक्टर की खरीद करना सुनिश्चित करे तथा 10 मार्च 2026 तक बिल पोर्टल पर अपलोड करवाएं। इसके साथ साथ ट्रेक्टर निर्माता कम्पनी सम्बन्धित डीलर को 8 मार्च 2026 तक स्टॉक ट्रान्सफर करना सुनिश्चित करे ताकि किसानों को ट्रैक्टर खरीद करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।



