उन्नाव रेप केस: CBI ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत को चुनौती देने का फैसला किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद काट रहे बीजेपी नेता को दी थी जमानत, अब CBI सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करेगी

Desh Rojana
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उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का ऐलान किया है। एजेंसी ने कहा कि यह मामला गंभीर है और दोषी को राहत देना न्याय और पीड़िता के अधिकारों के खिलाफ होगा।

उन्नाव रेप मामले में नया मोड़ सामने आया है। उम्रकैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद CBI ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट का फैसला चुनौतीपूर्ण है और इसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की जाएगी।

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CBI ने कहा है कि यह मामला बेहद गंभीर है और दोषी को जमानत देना न केवल न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है बल्कि पीड़िता के अधिकारों के लिए भी हानिकारक होगा। एजेंसी का मानना है कि सेंगर के खिलाफ दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर सही दिशा में न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी थी, जिसे लेकर न्यायिक और सामाजिक मंचों पर बहस शुरू हो गई थी। पीड़िता के परिवार और समाज के कई वर्गों ने इस जमानत को आलोचना की थी, जबकि सेंगर के पक्ष में कुछ लोगों ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया।

CBI का कहना है कि न्यायपालिका की प्रक्रिया का सम्मान करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने का निर्णय लिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गंभीर अपराधों में दोषियों को अनावश्यक राहत न मिले। एजेंसी का यह कदम पीड़िता और उसके परिवार के हक में न्याय दिलाने के लिए अहम माना जा रहा है।

यह मामला भारतीय न्याय व्यवस्था में गंभीर अपराधों और राजनीतिक प्रभाव के बीच न्यायिक संतुलन का उदाहरण भी बन गया है। अब यह देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट CBI की याचिका पर क्या निर्णय लेता है और कुलदीप सेंगर की जमानत की स्थिति पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है।

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