नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद, 35 हजार रुपये जुर्माना

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जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेन्सेज अंडर पोक्सो एक्ट-कम-चिल्ड्रन्स कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामलें में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है ।

नूंह । जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेन्सेज अंडर पोक्सो एक्ट-कम-चिल्ड्रन्स कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामलें में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।IMG-20260508-WA0031अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत ने यह फैसला वर्ष 2023 में दर्ज एक मामले में सुनाया। आरोपी को सितंबर 2023 के मामलें में दोषी करार दिया गया है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान करीब 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लगभग तीन वर्षों तक चली सुनवाई में नूंह पुलिस की मजबूती पैरवी की तथा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। इस फैसले से समाज में यह संदेश जाएगा कि छोटे बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के प्रति कानून बेहद सख्त है।
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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्‍स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।

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