Faridabad News : मंच द्वारा हाईकोर्ट में की गई पैरवी से दो गरीब बच्चों को DPS में मिला दाखिला

परमानेंट लोक अदालत के आदेश के खिलाफ DPS ने  हाईकोर्ट में दायर अपनी अपील वापस ली

Desh Rojana
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हरियाणा अभिभावक एकता मंच लीगल सेल द्वारा की गई पैरवी से दो EWS छात्रों को RTE कोटे से डीपीएस 19 में दाखिला मिला है।

हरियाणा अभिभावक एकता मंच लीगल सेल द्वारा की गई पैरवी से दो EWS छात्रों को RTE कोटे से डीपीएस 19 में दाखिला मिला है। मंच के प्रदेश लीगल एडवाइजर एडवोकेट बीएस विरदी ने कहा है कि स्थानीय परमानेंट लोक अदालत ने पिछले साल RTE 2025 में छात्रों के हित में आदेश जारी किया था और  स्कूल पर 10000/- रुपये प्रति छात्र जुर्माना भी लगाया था। a

इस आदेश के खिलाफ DPS ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जिस पर मंच की ओर से भी अपनी बात रखी गई। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कई तारीख में सुनवाई के बाद 17 अप्रैल को डीपीएस सेक्टर 19 के वकील ने हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अपनी रिट पिटीशन नंबर 33763 एंड 33765/ 2025 वापस ले ली। इस पर मंच ने छात्रों की ओर से स्थानीय अदालत में याचिका दायर करके अपने पूर्व आदेश के तहत छात्रों को डीपीसी 19 में दाखिला दिलाने की अपील की। जिसके आधार पर डीपीएस ने दोनों बच्चों को दाखिला दे दिया है और वे अन्य बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि गत वर्ष आरटीई 25 के तहत DAV14, DPS 19, फरीदाबाद मॉडल स्कूल, एमवीएन17 सहित कई नामी स्कूलों ने पात्र गरीब छात्रों को अपने स्कूल में दाखिला नहीं दिया था। मंच की ओर से प्रदेश लीगल एडवाइजर एडवोकेट बीएस विरदी ने छात्रों की ओर से स्थानीय परमानेंट लोक अदालत में इन स्कूलों के खिलाफ केस दायर किया था। सुनवाई के बाद फैसला छात्रों के हित में आया। DAV14, एमवीएन 17, फरीदाबाद मॉडल स्कूल ने तो छात्रों को दाखिला दे दिया था लेकिन डीपीसी 19 ने स्थानीय कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट में भी एडवोकेट विरदी ने हर तारीख पर जोरदार पैरवी की। अपील में फैसला छात्र के हित में आता देखकर डीपीएस 19 ने अपनी अपील विदड्रो/वापिस ले ली। प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि इस बार भी कई स्कूलों खासकर सीबीएसई वालों ने पात्र छात्रों को दाखिला नहीं दिया है। इस पर मंच RTE के बारे में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के मद्देनजर ऐसे स्कूलों के खिलाफ मुकदमा  दायर करेगा। RTE 26 के तहत जिन पात्र बच्चों को एलॉटेड स्कूलों ने दाखिला नहीं दिया है मंच ने उनके अभिभावकों से कहा है कि वे  जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सेक्टर 16 के पास लिखित शिकायत का आवेदन दें। शिकायत की कॉपी मंच के जिला कोर्ट कार्यालय चेंबर नंबर 383 में भी दें। मंच उनकी पूरी मदद करेगा।

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