मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत दूसरी संतान बेटा होने पर मिलेगी 5 हजार रुपए की सहायता राशि - उपायुक्त

लाभार्थी महिला को सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा आवेदन

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उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत दूसरी संतान के रूप में बेटा पैदा होने पर योग्य महिलाओं को 5000 रुपए की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है।

नूंह: उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत दूसरी संतान के रूप में बेटा पैदा होने पर योग्य महिलाओं को 5000 रुपए की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिला को सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। इसमें 8 अप्रैल 2022  की बाद दूसरी संतान बेटा पैदा होने वाली सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं ।
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उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ केवल हरियाणा निवासी परिवार ही ले सकते हैं तथा दूसरी संतान का बेटा होना आवश्यक है। इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र में माता एवं दोनों बच्चों के नाम दर्ज होना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत 5 हजार रुपए की राशि एक ही किस्त में लाभार्थी महिला के खाते में भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाने पर जननी सुरक्षा योजना के तहत लगभग एक हजार रुपए की राशि अलग से प्रदान की जाती है। उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला के नाम पर निम्नलिखित में से कम से कम एक पात्रता प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जैसे 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ई-श्रम कार्ड, मनरेगा कार्ड, जनआरोग्य कार्ड, अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र, बीपीएल या पीला राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि कार्ड, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हेल्पर या आशा वर्कर का प्रमाण अथवा परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन केवल सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित महिलाएं अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकती हैं।
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