नालसा योजना-2015 के तहत जागरूकता तथा कानूनी सेवाएं कार्यक्रम का किया आयोजन
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन पलवल डीएलएसए राज गुप्ता के मार्गदर्शन और सीजेएम एवं डीएलएसए पलवल के
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन पलवल डीएलएसए राज गुप्ता के मार्गदर्शन और सीजेएम एवं डीएलएसए पलवल के सचिव हरीश गोयल के मार्गदर्शन में गांव पातली खुर्द में पैनल अधिवक्ता दिनेश सहरावत द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से गुरुवार को एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नालसा स्कीम 2015 के तहत हालसा व नालसा की सभी स्कीम के बारे में नि:शुल्क कानूनी जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही ग्रामीणों को जागरूक किया गया कि वे किस प्रकार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की स्कीम का लाभ ले सकते हैं। ग्रामीणों को बताया गया कि जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है वे अपना केस लडऩे के लिए निशुल्क पेनल अधिवक्ता प्राधिकरण से ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के हेल्पलाइन नंबर-01275-298003 पर संपर्क कर सकते हैं।.jpeg)
इसी प्रकार नॉर ब्रीम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बघौला में अधिवक्ता गीता रानी ने एक कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा डीएलएसए के माध्यम से उपलब्ध नि:शुल्क विधिक सेवाओं के बारे में जागरूक करना था, इस शिविर में लगभग 25 कर्मचारियों ने अपनी सक्रिय भागीदारी की।
श्रमिक सुरक्षा अभियान के तहत श्रमिकों को उनकी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति किया जागरूक
आगरा चौक पलवल पर पैनल अधिवक्ता हरमीत कुमारी ने एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नालसा स्कीम-2015 के तहत श्रमिकों की सुरक्षा व उनके अधिकारों के बारे में नि:शुल्क कानूनी जानकारी प्रदान की गई। 
इस शिविर में श्रमिकों को जागरूक किया गया कि काम करते समय उन्हें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि वे सुरक्षित रह सकें। इसमें मजदूरों को बंधुआ मजदूर के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि 60 वर्ष से अधिक के श्रमिकों को 3000 रुपए की वार्षिक पेंशन प्रदान की जाती है इसके लिए सीएससी सेंटर पर जाकर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस अवसर पर लगभग 200 श्रमिक उपस्थित रहे।
राखौता में मोबाइल वैन से ग्रामीणों को किया जागरूक
गांव राखौता में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर अधिवक्ता संजय सिंह वर्मा ने ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी योजनाओं एवं अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। अधिवक्ता ने लोगों को नालसा व हालसा की योजनाओं, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्ति योजना के बारे में बताते हुए समझाया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद लोग जिला अदालत से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मुफ्त में वकील प्राप्त कर सकते हैं। शिविर के दौरान ग्रामीणों में पंपलेट, पुस्तिकाएं एवं जागरूकता सामग्री वितरित की गई। लोगों ने विभिन्न कानूनी प्रश्न पूछे, जिनका समाधान मौके पर ही अधिवक्ता संजय सिंह वर्मा द्वारा किया गया।.jpeg)
इस कैंप में हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी पंचकुला द्वारा भेजी गई विशेष वैन भी शामिल रही। वैन के साथ आए स्टाफ में विजेंद्र सिंह (ड्राइवर) तथा अन्य टीम सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने गांव तक जागरूकता पहुंचाने में सहयोग दिया। ग्रामीणों ने जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल द्वारा किए जा रहे इस प्रयास की प्रशंसा की और ऐसे शिविरों को जनहित में अत्यंत लाभकारी बताया।

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