Faridabad News : कोर्ट आदेश के बाद डीपीएस ने दिया गरीब छात्रा को दाखिला, किताब कॉपी वर्दी भी दी निशुल्क
कोर्ट ने तीन और छात्रों को दाखिला देने के दिये आदेश, 50000 का जुर्माना भी लगाया
स्थानीय अदालत ने आरटीई कोटे के तीन और छात्रों को दाखिला देने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग के आदेश न मानने पर इन स्कूलों पर 50000 का जुर्माना भी लगाया है। जिसमें से ₹40000 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को व ₹10000 छात्रा को देने के आदेश दिये हैं।
स्थानीय अदालत ने आरटीई कोटे के तीन और छात्रों को दाखिला देने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग के आदेश न मानने पर इन स्कूलों पर 50000 का जुर्माना भी लगाया है। जिसमें से ₹40000 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को व ₹10000 छात्रा को देने के आदेश दिये हैं।

परमानेंट लोक अदालत की बेंच ने छात्र तेजस को डीएवी 30 में,दिव्यांंश को होली चाइल्ड ग्रेटर फरीदाबाद में और रत्नदीप को होली चाइल्ड 29 में एक हफ्ते के अंदर दाखिला देने के आदेश दिये हैं। इससे पहले डीपीएस 19 की छात्रा कुलसुम को दाखिला देने के आदेश दिये थे।
हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व प्रदेश लीगल एडवाइजर एडवोकेट बीएस विरदी ने इसे अभिभावकों की एकता, साहस व मंच की जीत बताया है और अभिभावकों से कहा है कि वे जागरुक व एकजुट होकर प्राइवेट स्कूलों की प्रत्येक मनमानी का खुलकर बिना किसी डर के विरोध करें, जरूरत पड़ने पर मंच का सहारा लें। एडवोकेट विरदी ने बताया है कि 10 स्कूलों के खिलाफ पीड़ित छात्रों ने मुकदमा दायर किया है उसमें से चार का फैसला आ चुका है छः के बारे में फैसला आना बाकी है। छात्रों के अभिभावकों ने मंच खासकर एडवोकेट विरदी का आभार प्रकट किया है।

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