कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी-यूजी)-2026 परीक्षाओं के मद्देनजर फरीदाबाद में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू : जिलाधीश आयुष सिन्हा

परीक्षा अवधि में साइबर कैफे और प्रिंटिंग दुकानों पर रहेगा प्रतिबंध

Desh Rojana
On

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी-यूजी)-2026 के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

फरीदाबाद। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी-यूजी)-2026 के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं।aa

उन्होंने कहा कि जिले में 11 मई से 31 मई 2026 तक आयोजित होने वाली सीयूईटी-(यूजी)-2026 परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 से 300 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही एवं भीड़ एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जा रही है। जिसमें सुबह का सत्र प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरा सत्र सायं कालीन सत्र दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक रहेगा। परीक्षाओं के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित साइबर कैफे, फोटोस्टेट एवं प्रिंटिंग की दुकानों को भी परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो तथा नकल जैसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि यह आदेश जिला फरीदाबाद के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Desh Rojana Hiring Ad

About The Author

संबंधित समाचार

Desh Rojana Hiring Ad