Palwal News : स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध क्लीनिक पर की छापेमारी, बिना डिग्री क्लीनिक संचालक आरोपी गिरफ्तार

छापेमारी के दौरान मौके से एमटीपी किट, विभिन्न प्रकार की दवाइयां, चिकित्सा उपकरण बरामद

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उपायुक्त डा. जयेंन्द्र सिंह छिल्लर के मार्गदर्शन और सिविल सर्जन डा. सतिंदर वशिष्ठ के निर्देशन में गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने इस्लामाबाद उर्फ ईश्वर नगर, पलवल स्थित एक अवैध क्लीनिक पर छापेमारी कर बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता के क्लीनिक संचालित कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पलवल। उपायुक्त डा. जयेंन्द्र सिंह छिल्लर के मार्गदर्शन और सिविल सर्जन डा. सतिंदर वशिष्ठ के निर्देशन में गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने इस्लामाबाद उर्फ ईश्वर नगर, पलवल स्थित एक अवैध क्लीनिक पर छापेमारी कर बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता के क्लीनिक संचालित कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। cc

सिविल सर्जन डा. सतिंदर वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा  द्वारा गठित विशेष टीम में डा. राहुल कुमार (एमटीपी नोडल अधिकारी), डा. निधि सोरौट, एलएमओ (सीएचसी औरंगाबाद), डा. पंकज, एमओ (सीएचसी औरंगाबाद) तथा जिला समन्वय अधिकारी (डीसीओ), पलवल शामिल थे। विशेष टीम ने 30 जुलाई 2026 को अपराह्न लगभग 3 बजे इस्लामाबाद उर्फ ईश्वर नगर स्थित बिना नाम के क्लीनिक पर योजनाबद्ध ढंग से छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान एक महिला को गर्भवती के रूप में तथा एक व्यक्ति को उसके परिजन के रूप में क्लीनिक पर भेजा गया। टीम द्वारा पूर्व निर्धारित क्रमांकित मुद्रा भी उपलब्ध कराई गई थी। सिविल सर्जन डा. सतिंदर वशिष्ठ ने बताया कि जांच के दौरान क्लीनिक पर मौजूद आरोपी ने महिला से 600 रुपये प्राप्त कर गर्भपात के लिए प्रयुक्त एमटीपी किट उपलब्ध कराई तथा उसके उपयोग की विधि भी बताई। जांच में यह भी सामने आया कि कुल 700 रुपये में सौदा तय हुआ था, जिसमें से 100 रुपये पूर्व में दिए जा चुके थे।

सिविल सर्जन डा. सतिंदर वशिष्ठ ने बताया कि पूर्व निर्धारित संकेत मिलते ही विशेष टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी को काबू कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसके पास कोई वैध चिकित्सकीय डिग्री अथवा प्राधिकृत चिकित्सा अभ्यास का अधिकार नहीं है तथा वह अवैध रूप से क्लीनिक संचालित कर रहा था। छापेमारी के दौरान मौके से एमटीपी किट, विभिन्न प्रकार की दवाइयां, चिकित्सा उपकरण तथा पूर्व निर्धारित क्रमांकित मुद्रा बरामद की गई। बरामद समस्त सामग्री को विधिवत सील कर कब्जे में लिया गया तथा आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण की गईं। कार्रवाई के दौरान फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई गई तथा संबंधित व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए गए। इस संबंध में कैंप थाना पलवल में आरोपी के विरुद्ध गर्भसमापन अधिनियम (एमटीपी अधिनियम) की धारा 3, 4 एवं 5 तथा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत मामला दर्ज कर नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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