Nuh Mewat News: 500 वर्ग गज तक के आवासीय भूखंडों के लिए समाधान पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण की सुविधा शुरू : डीडीपीओ
वर्ष 2004 से पूर्व सरकारी भूमि पर 500 वर्ग गज तक आवासीय कब्जा रखने वाले पात्र व्यक्ति कर सकेंगे आवेदन
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र कुमार सारवान ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के पात्र नागरिकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समाधान पोर्टल पर 500 वर्ग गज तक के आवासीय भूखंडों के लिए स्वयं पंजीकरण (सेल्फ रजिस्ट्रेशन) की सुविधा शुरू कर दी है।
नूंह: जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र कुमार सारवान ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के पात्र नागरिकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समाधान पोर्टल पर 500 वर्ग गज तक के आवासीय भूखंडों के लिए स्वयं पंजीकरण (सेल्फ रजिस्ट्रेशन) की सुविधा शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि ऐसे पात्र व्यक्ति, जिन्होंने वर्ष 2004 से पूर्व सरकारी भूमि पर 500 वर्ग गज तक आवासीय उपयोग के लिए कब्जा किया हुआ है तथा सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता एवं अन्य शर्तों को पूरा करते हैं, वे समाधान पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण कर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों की जांच सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

सारवान ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा निर्धारित समयावधि के भीतर समाधान पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण अवश्य कराएं। आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज एवं सही जानकारी अपलोड करें, ताकि आवेदन के निस्तारण में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य लंबे समय से निवास कर रहे पात्र परिवारों को उनकी आवासीय भूमि पर वैधानिक अधिकार प्रदान करना तथा भूमि संबंधी विवादों का पारदर्शी एवं नियमसम्मत समाधान सुनिश्चित करना है। यह पहल पात्र नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी अधिक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाएगी।
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या अफवाहों पर विश्वास न करें तथा केवल सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं समाधान पोर्टल पर उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही आवेदन करें। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित ग्राम सचिव, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कार्यालय अथवा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय, नूंह से संपर्क कर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

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