Ambala News: खनन वाहनों को बिना रोक-टोक चलाने के लिए 5 लाख की रिश्वत, CID इंस्पेक्टर गिरफ्तार

70 वाहनों से 7-7 हजार रुपये मासिक लेने का आरोप; पहले मांगे थे 10 हजार प्रति वाहन, ACB कुरुक्षेत्र ने बिछाया जाल

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भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV & ACB) की कुरुक्षेत्र यूनिट ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा CID में तैनात इंस्पेक्टर राजेश कुमार को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

State Vigilance and Anti-Corruption Bureau:  भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV & ACB) की कुरुक्षेत्र यूनिट ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा CID में तैनात इंस्पेक्टर राजेश कुमार को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि इंस्पेक्टर खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को यमुनानगर से करनाल तक बिना रोक-टोक चलने देने के एवज में प्रति वाहन मासिक रकम मांग रहा था।

State Vigilance and Anti-Corruption Bureau

 

10 हजार से घटाकर 7 हजार रुपये प्रति वाहन पर हुई थी बात

शिकायत के अनुसार, आरोपी इंस्पेक्टर ने खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों के लिए पहले 10 हजार रुपये प्रति वाहन प्रतिमाह की कथित मांग की थी। शिकायतकर्ता ने रकम कम करने का अनुरोध किया तो 19 सितंबर को कथित तौर पर 7 हजार रुपये प्रति वाहन प्रतिमाह लेने पर सहमति बनी।

आरोप है कि इंस्पेक्टर ने करीब 70 वाहनों का विवरण नोट किया और इनके आधार पर लगभग 5 लाख रुपये प्रतिमाह की रकम तय की गई। शिकायतकर्ता की सूचना पर एसीबी ने मामले की पुष्टि कर ट्रैप कार्रवाई की योजना तैयार की।

5 लाख रुपये लेते ही दबोचा

SV & ACB कुरुक्षेत्र की टीम ने नियमानुसार जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान राजपत्रित अधिकारी और शैडो गवाह की मौजूदगी में आरोपी इंस्पेक्टर को 5 लाख रुपये की रिश्वत राशि स्वीकार करते हुए मौके पर ही पकड़ लिया गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार गिरफ्तारी कुरुक्षेत्र क्षेत्र में हुई।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

आरोपी के खिलाफ FIR नंबर 18, दिनांक 20 सितंबर 2026 थाना SV & ACB, अंबाला में दर्ज की गई है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7A तथा धारा 308(2) BNS के तहत कार्रवाई की गई है। ट्रैप कार्रवाई के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए जाने की जानकारी दी गई है।

जांच में सामने आएंगे और भी तथ्य

एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान कथित रिश्वत मांगने की अवधि, वाहनों की संख्या और इस पूरे मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका समेत अन्य तथ्यों की पड़ताल की जाएगी। फिलहाल आरोपों की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर होगी।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्‍स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।

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