Gurugram News: हिट एंड रन केस में कल्याण बैंसला और साथी दो दिन के रिमांड पर, पुलिस कराएगी घटनास्थल का रीक्रिएशन
लेडी बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया को कार से टक्कर मारने के मामले में गिरफ्तार कल्याण बैंसला और उसके साथी लवनीश को अदालत ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने दोनों को माननीय न्यायालय निधि बेनिवाल की अदालत में पेश कर घटनाक्रम को दोबारा समझने और सीन रीक्रिएट करने के लिए रिमांड की मांग की थी। अदालत से अनुमति मिलने के बाद पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ के साथ घटनास्थल का रीक्रिएशन करेगी।
गुरुग्राम: लेडी बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया को कार से टक्कर मारने के मामले में गिरफ्तार कल्याण बैंसला और उसके साथी लवनीश को अदालत ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने दोनों को माननीय न्यायालय निधि बेनिवाल की अदालत में पेश कर घटनाक्रम को दोबारा समझने और सीन रीक्रिएट करने के लिए रिमांड की मांग की थी। अदालत से अनुमति मिलने के बाद पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ के साथ घटनास्थल का रीक्रिएशन करेगी।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ललित बिंदल ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि कल्याण पहले ही करीब 24 घंटे पुलिस हिरासत में रह चुका है। उनका तर्क था कि यदि पुलिस को घटनाक्रम का रीक्रिएशन करना था तो यह कार्रवाई पहले ही की जा सकती थी।
पुलिस से भागने की कोशिश में लगी चोट: पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद कल्याण ने पुलिस से बचकर निकलने का प्रयास किया था। भागने के दौरान गिरने से उसके हाथ में चोट आई। इससे पहले घटना के बाद वह अपने घर पर मौजूद था। घटना से संबंधित वीडियो सामने आने के बाद उसने मीडिया को इंटरव्यू भी दिया था। पुलिस कार्रवाई की जानकारी मिलने पर उसके वहां से भागने की बात सामने आई।
‘फॉलोअर्स के लिए नहीं किया सबकुछ’, सिया ने कहा: घटना के बाद सोशल मीडिया पर हो रही टिप्पणियों को लेकर सिया ने मंगलवार रात अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कल्याण का इंटरव्यू देखने के बाद उनके फॉलोअर्स की ओर से उन पर ‘विक्टिम कार्ड’ खेलने और फॉलोअर्स जुटाने के लिए मामला उठाने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। सिया ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं की थी, लेकिन घटनाक्रम के बाद उनका नाम सामने आ गया। उन्होंने अपने राजनीतिक अतीत का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2022 में उन्होंने दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र से नगर निगम चुनाव भी लड़ा था और उस समय वह सबसे युवा उम्मीदवार थीं। उनका कहना था कि वह अपनी बात मजबूती से रखेंगी और सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वालों की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होंगी।
घुटनों में चोट, कराया एक्स-रे: सिया ने कहा कि उन्होंने अदालत के सामने घटना से जुड़ी पूरी जानकारी रखी है। उनके मुताबिक, उन्हें जिस तरह कार से टक्कर मारी गई, उससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। उन्होंने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि केवल गिरफ्तारी को पर्याप्त कार्रवाई नहीं माना जा सकता और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया भी सख्ती से होनी चाहिए। सिया ने यह भी आरोप लगाया कि कार में दो अन्य लोग मौजूद थे और घटना के दौरान कोई भी उनकी मदद के लिए नीचे नहीं उतरा। उन्होंने इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। घटना में लगी चोटों को लेकर सिया ने घुटनों का एक्स-रे भी कराया है।
पीछा करने और अश्लील इशारे की धाराएं भी जोड़ी गईं: डीसीपी ईस्ट संदीप कुमार के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तीन टीमें लगाई थीं। जांच में सामने आया कि घटना के समय लवनीश भी कल्याण के साथ कार में मौजूद था। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने कार सवारों द्वारा उस पर कमेंट किए जाने की बात भी बताई है। इसी आधार पर मामले में BNS की धारा 78, जो पीछा करने से संबंधित है, और धारा 79, जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले अश्लील इशारों से संबंधित है, जोड़ी गई हैं। इसके अलावा पुलिस ने हत्या के प्रयास से संबंधित धारा 109 भी मामले में लगाई है।
सेफ्टी गियर ने बचाई जान: पुलिस का कहना है कि टक्कर के दौरान सिया द्वारा पहने गए सेफ्टी गियर की वजह से उनकी जान बच सकी। पुलिस अब दो दिन की रिमांड के दौरान आरोपियों से घटना के क्रम, कार में मौजूद लोगों और घटनास्थल से जुड़े अन्य पहलुओं पर पूछताछ करेगी। इसके साथ ही घटना का सीन रीक्रिएट कर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।

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