हरियाणा में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, 1 अप्रैल 2026 से लागू : डीसी आयुष सिन्हा

हरियाणा सरकार ने तय की न्यूनतम वेतन की नई दरें, अप्रैल से बढ़कर मिलेगा वेतन

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उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि 01 अप्रैल 2026 से हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के कल्याणार्थ विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के न्यूनतम पारिश्रमिक (Minimum Wages) में बढ़ोत्तरी की अधिसूचना जारी की है।

फरीदाबाद :उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि 01 अप्रैल 2026 से हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के कल्याणार्थ विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के न्यूनतम पारिश्रमिक (Minimum Wages) में बढ़ोत्तरी की अधिसूचना जारी की है। लागू नई दरें 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं, जिसका सीधा लाभ जिले के हजारों अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल कामगारों को मिलेगा।
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डीसी आयुष सिन्हा ने की अपील: अफवाहों से बचें, केवल सरकारी अधिसूचना पर करें भरोसा
डीसी आयुष सिन्हा ने जिले के सभी श्रमिकों से अपील करते हुए कहा है कि वे सोशल मीडिया अथवा अन्य किसी भी माध्यम से प्रसारित भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी अपुष्ट जानकारियां अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं। अतः सभी श्रमिक केवल आधिकारिक स्रोतों तथा सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर ही विश्वास करें।

हरियाणा सरकार ने तय की न्यूनतम वेतन की नई सीमा, अप्रैल से बढ़कर मिलेगा वेतन
डीसी आयुष सिन्हा ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार की ओर से 9 अप्रैल 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई दरों के अनुसार अब अकुशल (Unskilled) श्रमिकों का मासिक वेतन बढ़ाकर ₹15,220 कर दिया गया है। इसी प्रकार अर्ध-कुशल (Semi-Skilled) श्रमिकों को ₹16,780, कुशल (Skilled) श्रमिकों को ₹18,500 तथा उच्च कुशल (Highly Skilled) श्रमिकों को अब ₹19,425 प्रति माह का मानदेय प्राप्त होगा।
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