20 हजार की बाइक का 2.20 लाख रुपए का चालान !

- 111 बार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लंबित थे चालान,अब धरा गया

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पुलिस उपायुक्त यातायात प्रतीक गहलोत  के निर्देशन और एसीपी यातायात मुख्यालय सत्यपाल यादव की देखरेख में गुरुग्राम पुलिस इन दिनों विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत एमवी एक्ट 1988 की धारा 167(8) के अंतर्गत उन वाहनों को डिटेन किया जा रहा है, जिनके चालान 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।

आप भी ट्रैफिक नियमों को हल्के में ले रहे हैं और चालान कटने के बाद उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार एक ऐसी मोटरसाइकिल को इंपाउंड किया है जिस पर एक-दो नहीं, बल्कि 111 बार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चालान लंबित थे । इस बाइक पर कुल जुर्माना राशि 2 लाख 20 हजार रुपये तक जा पहुंची थी।
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पुलिस उपायुक्त यातायात प्रतीक गहलोत  के निर्देशन और एसीपी यातायात मुख्यालय सत्यपाल यादव की देखरेख में गुरुग्राम पुलिस इन दिनों विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत एमवी एक्ट 1988 की धारा 167(8) के अंतर्गत उन वाहनों को डिटेन किया जा रहा है, जिनके चालान 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।
अग्रसेन चौक पर धरा गया ‘हवाबाज’

मंगलवार को चेकिंग के दौरान जोनल अधिकारी (अग्रसेन चौक) उप-निरीक्षक सुदेश और उनकी टीम ने एक मोटरसाइकिल को रुकवाया। जब मशीन के जरिए वाहन का रिकॉर्ड चेक किया गया, तो पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। इस बाइक पर बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और पिलियन राइडर द्वारा हेलमेट न पहनने जैसे कुल 111 उल्लंघन दर्ज थे।

जुर्माना राशि का भुगतान न करने और 90 दिनों की समय सीमा बीत जाने के कारण, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बाइक को इंपाउंड कर दिया और उसे राजीव चौक स्थित निर्धारित पार्किंग में खड़ा करवा दिया है।

वाहन चालकों से ट्रैफिक पुलिस की अपील
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि सभी यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें । अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना सुनिश्चित करें । बिना नंबर प्लेट के वाहन न चलाएं, क्योंकि इससे आपराधिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है।अपने लंबित चालानों का समय पर भुगतान करें, अन्यथा वाहन को जब्त किया जा सकता है।
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