अवैध कॉलोनियों पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई, कई निर्माण किए ध्वस्त : जिला नगर योजनाकार अनिल मलिक

जिला नगर योजनाकार अनिल मलिक की अगुवाई में की गई कार्रवाई, अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्ती के संकेत

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जिला नगर योजनाकार अनिल मलिक पलवल द्वारा 10 अप्रैल को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव आल्हापुर की राजस्व संपदा में अवैध रूप से विकसित की गई कॉलोनियों में तोडफ़ोड़ अभियान चलाया गया।

पलवल: जिला नगर योजनाकार अनिल मलिक पलवल द्वारा 10 अप्रैल को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव आल्हापुर की राजस्व संपदा में अवैध रूप से विकसित की गई कॉलोनियों में तोडफ़ोड़ अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में फैली 2 अवैध कॉलोनियों में करीब 20-22 डीपीसी, 2 बाउंड्री वॉल, 2 मकान तथा एक प्रॉपर्टी डीलर कार्यालय को ध्वस्त किया गया।

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इसके अतिरिक्त पलवल-नूंह रोड पर अवैध रूप से विकसित की गई 3 कॉलोनियों में भी कार्रवाई की गई। यहां लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में बनी 8-10 डीपीसी, 20 बाउंड्री वॉल तथा सडक़ नेटवर्क को तोड़ा गया। इस पूरी कार्रवाई को जिला प्रशासन के सहयोग से सफलतापूर्वक किया गया। यह कार्रवाई शहरी क्षेत्र अधिनियम-1975 के प्रावधानों के तहत की गई। अभियान के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिला नगर योजनाकार कार्यालय का फील्ड स्टाफ तथा पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से संपन्न हो सकी।

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जिला नगर योजनाकार अनिल मलिक ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों, भू-मालिकों तथा अवैध निर्माण करने वालों को किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए अवैध कॉलोनियों में चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि आमजन ऐसी जगहों पर प्लॉट खरीदने से पहले सतर्क हो सकें।
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे भू-माफियाओं के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें। अवैध कॉलोनियों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी कॉलोनी या निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से नियमानुसार अनुमति लेना अनिवार्य है। अवैध निर्माण किसी भी समय गिराया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए नागरिक पलवल के सेक्टर-12 में स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण परिसर में जिला नगर योजनाकार पलवल कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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