Faridabad News: सीआरएम योजना के तहत किसानों को मिलेगा कृषि यंत्रों पर अनुदान, सुपर सीडर के लिए 7 किसान चयनित : शिखा

सीआरएम योजना: चयनित किसान 25 अगस्त तक जमा कराएं दस्तावेज, 10 सितंबर तक खरीदना होगा कृषि यंत्र

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जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा की अध्यक्षता में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 20 अगस्त 2026 को लघु सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सीआरएम योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन ड्रॉ निकाला गया।

फरीदाबाद: जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा की अध्यक्षता में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 20 अगस्त 2026 को लघु सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सीआरएम योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन ड्रॉ निकाला गया।

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मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा ने बताया कि सीआरएम योजना के तहत कुल 12 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सुपर सीडर के लिए 7 किसानों का चयन ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया गया है। वहीं, अन्य कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करने वाले किसान संबंधित कृषि यंत्र पर नियमानुसार अनुदान के लिए पात्र होंगे।

सहायक कृषि अभियंता इंजी. राकेश कुमार ने बताया कि विभागीय पोर्टल पर निर्धारित अंतिम तिथि तक सुपर सीडर के लिए कुल 42 सफल आवेदन प्राप्त हुए थे। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार इनमें से ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से 7 किसानों का चयन किया गया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा ने चयनित किसानों से अपील की कि वे अपने सभी आवश्यक एवं संबंधित दस्तावेज 25 अगस्त 2026 तक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। दस्तावेजों की जांच के उपरांत पात्र किसानों का ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा। किसान इस परमिट के माध्यम से निर्माता कंपनी एवं अधिकृत डीलर का चयन कर ओटीपी (OTP) के माध्यम से परमिट डाउनलोड कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि परमिट डाउनलोड करने तथा संबंधित कृषि यंत्र खरीदने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2026 निर्धारित है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज जमा न कराने अथवा दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित किसान अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, जिन किसानों ने चालू वर्ष में SMAM योजना के तहत रोटावेटर अथवा लेजर लैंड लेवलर की खरीद की है, वे सीआरएम योजना के तहत अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के जिन किसानों ने आवेदन किया है और जिन्होंने संबंधित कृषि यंत्र पर पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान प्राप्त नहीं किया है, वे नियमानुसार अनुदान के पात्र हैं। ऐसे किसान भी अपने सभी आवश्यक दस्तावेज 25 अगस्त 2026 तक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित समय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करवाएं, ताकि पात्र किसानों को योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जा सके।

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