Faridabad News: मतदाता सूची पुनरीक्षण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करें अधिकारी: संजय जून
एसआईआर अभियान में नियमों के पालन और तथ्य सत्यापन को दें सर्वोच्च प्राथमिकता : उपायुक्त आयुष सिन्हा
जिला फरीदाबाद के निर्वाचन रोल ऑब्जर्वर एवं फरीदाबाद मंडल के मंडलायुक्त संजय जून, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा तथा एडीसी अंजलि श्रोत्रिया और फरीदाबाद एसडीएम डॉ हनी बंसल ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत जिले में चल रही मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण प्रक्रिया का जायजा लिया। अधिकारियों ने कम्युनिटी सेंटर सेक्टर-15, सेक्टर-55 स्थित राजकीय संस्कृति प्राइमरी स्कूल तथा गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।
फरीदाबाद: जिला फरीदाबाद के निर्वाचन रोल ऑब्जर्वर एवं फरीदाबाद मंडल के मंडलायुक्त संजय जून, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा तथा एडीसी अंजलि श्रोत्रिया और फरीदाबाद एसडीएम डॉ हनी बंसल ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत जिले में चल रही मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण प्रक्रिया का जायजा लिया। अधिकारियों ने कम्युनिटी सेंटर सेक्टर-15, सेक्टर-55 स्थित राजकीय संस्कृति प्राइमरी स्कूल तथा गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।
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निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त संजय जून ने दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण, मतदाताओं को जारी किए जा रहे नोटिस, दस्तावेजों के सत्यापन तथा पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया की समीक्षा की। निर्वाचन रोल ऑब्जर्वर एवं मंडलायुक्त संजय जून ने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से एसआईआर अभियान की प्रगति के संबंध में विस्तार से जानकारी ली और मौके पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मंडलायुक्त संजय जून ने कहा कि मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक नाम और उससे संबंधित दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी मतदाता का नाम हटाने अथवा उसके संबंध में आपत्ति पर कार्रवाई करने से पहले उपलब्ध दस्तावेजों, रिकॉर्ड और संबंधित व्यक्ति की पहचान का उचित सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता, पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।
उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि किसी मतदाता के दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उसकी पहचान और पात्रता के संबंध में संतुष्टि सुनिश्चित की जाए। नियम अनुसार ही माता-पिता अथवा अभिभावकों के पहचान संबंधी दस्तावेजों का रिकॉर्ड ले। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने से पहले उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों और संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत पक्ष की पूरी तरह जांच की जाए। यदि सत्यापन के बाद संबंधित व्यक्ति की पहचान एवं पात्रता के संबंध में पर्याप्त संतुष्टि पर नियमानुसार उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिए कि एसआईआर-2026 के तहत सभी दावों एवं आपत्तियों का निर्धारित प्रक्रिया और समयसीमा के अनुसार निष्पक्षता से निस्तारण किया जाए। साथ ही, पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को भी पूरी गंभीरता के साथ पूरा किया जाए।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध, अद्यतन और विश्वसनीय होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए एसआईआर अभियान के दौरान प्रत्येक स्तर पर तथ्यों के सत्यापन और नियमों के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

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