Faridabad News : NGT के आदेशों पर कूड़ा फेंकने वालों पर लगेगा 50 हजार रुपए का जुर्माना
निगम ने शहर में चेतावनी बोर्ड लगाकर लोगों को जागरूक करने का किया कार्य
नगर निगम द्वारा लगाए गए चेतावनी बोर्डों पर यह भी उल्लेख किया गया है कि ठोस अपशिष्ट (कूड़ा-कचरा) का अवैज्ञानिक ढंग से निस्तारण, खुले में कूड़ा डालना अथवा जलाना पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा समय-समय पर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
फरीदाबाद। नगर निगम द्वारा लगाए गए चेतावनी बोर्डों पर यह भी उल्लेख किया गया है कि ठोस अपशिष्ट (कूड़ा-कचरा) का अवैज्ञानिक ढंग से निस्तारण, खुले में कूड़ा डालना अथवा जलाना पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा समय-समय पर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के दिशा निर्देशों पर एडिशनल कमिश्नर परमजीत चहल ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने, अवैध डंपिंग करने अथवा कूड़ा जलाने की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों अथवा अन्य जिम्मेदार पक्षों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं स्वच्छता संबंधी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त आयुक्त परमजीत चहल ने जानकारी दी कि नगर निगम का उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि नागरिकों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए साइन बोर्ड लोगों को चेतावनी देने के साथ-साथ स्वच्छ फरीदाबाद के निर्माण में सहभागिता के लिए प्रेरित करेंगे।
उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर बार-बार कूड़ा डालकर बड़े-बड़े ढेर लगाए जाते हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा दोषी पाए जाने वालों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे स्थानों पर निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि अवैध डंपिंग की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने जानकारी दी है कि नगर निगम के सफाई निरीक्षक और सहायक सफाई निरीक्षकों की टीम इस कार्य पर निगरानी करेगी नगर निगम द्वारा ऐसी 25 टीम बनाई गई है।

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