NEET यूजी परीक्षा 2026 के मद्देनजर फरीदाबाद में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू : जिलाधीश आयुष सिन्हा
परीक्षा केंद्र व स्ट्रॉन्ग रूम की 200 मीटर परिधि में अनावश्यक रूप से एकत्रित होने व अन्य प्रतिबंध लागू
जिलाधीश (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि NEET यूजी परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा विशेष एहतियाती कदम उठाए गए हैं। जिला फरीदाबाद के जिला फरीदाबाद के 18 परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 03 मई 2026 को दोपहर 02:00 बजे से 05:00 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी।
फरीदाबाद: जिलाधीश (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि NEET यूजी परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा विशेष एहतियाती कदम उठाए गए हैं। जिला फरीदाबाद के जिला फरीदाबाद के 18 परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 03 मई 2026 को दोपहर 02:00 बजे से 05:00 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जिला जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों एवं स्ट्रॉन्ग रूम के 200 मीटर के दायरे में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, भाला, कुल्हाड़ी, चाकू, लाठी, साइकिल चेन या अन्य आक्रामक वस्तुओं को लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, जिला फरीदाबाद के अंतर्गत आने वाली सभी फोटोकॉपी (फोटोकास्ट) की दुकानें एवं कोचिंग सेंटर 03 मई 2026 को प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक बंद रहेंगे। परीक्षा केंद्रों के भीतर किसी भी अभ्यर्थी को मोबाइल फोन, पेजर अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।
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