जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने परीक्षा केंद्रों के आस-पास धारा-163 के तहत आदेश किए लागू
-200 मीटर दायरे में हथियार, भीड़ व नकल सामग्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध -आदेशों की अवहेलना करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ द्वारा परीक्षाओं के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं।
पलवल: जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ द्वारा परीक्षाओं के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार 10 अप्रैल 2026 से 6 मई 2026 तक जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के आस-पास कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे।.jpeg)
जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही हैं। ऐसे में परीक्षा केंद्रों के आस-पास भीड़ एकत्रित होने, अवरोध उत्पन्न करने तथा नकल जैसी अनुचित गतिविधियों की आशंका को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं, ताकि परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हो सकें।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, गंडासा, तलवार, चाकू आदि लेकर आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त नकल सामग्री जैसे नोट्स, कागज या अन्य संदिग्ध वस्तुएं भी प्रतिबंधित रहेंगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ एकत्रित करने तथा फोटोस्टेट की दुकानों को भी परीक्षा समय के दौरान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने स्पष्ट किया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 21 अप्रैल 2026 से लागू होकर परीक्षा अवधि तक प्रभावी रहेंगे। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे इन निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें, ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न कराई जा सकें।

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