Palwal News : जिला में कंबाइन हार्वेस्टर से शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक धान कटाई पर रोक : जिला मजिस्ट्रेट डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर

धान खरीद सीजन को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

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खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान जिले में धान की सुचारू खरीद, किसानों की सुविधा, यातायात व्यवस्था बनाए रखने तथा मंडियों में भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति को रोकने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान जिले में धान की सुचारू खरीद, किसानों की सुविधा, यातायात व्यवस्था बनाए रखने तथा मंडियों में भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति को रोकने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश प्रभावी हो गए हैं और कानून के अनुसार निर्धारित अवधि तक लागू रहेंगे, जब तक कि इन्हें संशोधित, निरस्त अथवा बढ़ाया नहीं जाता। dc palwal

जिला मजिस्ट्रेट डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पलवल जिले में धान की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का संचालन शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई सामान्य रूप से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की जा सकेगी। हालांकि, कटाई के दौरान मौसम एवं खेत की परिस्थितियों के अनुकूल होने तथा संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा। नमी की निर्धारित सीमा के अनुसार ही होगी धान की खरीद
जिला मजिस्ट्रेट डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने स्पष्ट किया है कि खरीद केंद्र पर लाए जाने वाले धान में खरीद के लिए निर्धारित नमी की सीमा का पालन किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में धान की खरीद के लिए अनुमेय नमी सीमा 17 प्रतिशत निर्धारित है। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस सीमा में कोई संशोधन किए जाने पर वही मान्य होगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम एवं फसल की परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए धान की कटाई करें तथा आवश्यकता पड़ने पर फसल को उचित रूप से सुखाने के बाद ही खरीद केंद्र पर लेकर आएं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित सीमा से अधिक नमी वाले धान की कटाई अथवा उसके पास होने मात्र को आपराधिक प्रतिबंध के रूप में नहीं माना जाएगा। ऐसे धान की खरीद संबंधित नियमों, गुणवत्ता मानकों एवं सक्षम अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों एवं अन्य वाहनों के मंडियों और खरीद केंद्रों में प्रवेश को निर्धारित कार्यक्रम, टोकन अथवा गेट-पास व्यवस्था के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। किसान एवं वाहन चालक अपने निर्धारित समय और वैध टोकन/गेट-पास के अनुसार ही संबंधित मंडी अथवा खरीद केंद्र में प्रवेश करेंगे। समय से पहले पहुंचने वाले वाहनों को, जहां जिला प्रशासन द्वारा होल्डिंग अथवा स्टेजिंग व्यवस्था निर्धारित की गई है, वहां निर्धारित समय तक रुकना होगा। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक सड़क, हाईवे, मंडी तक पहुंचने वाले मार्ग, आपातकालीन रास्ते अथवा मंडी के प्रवेश एवं निकास द्वार पर इस प्रकार ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे यातायात बाधित हो। जिला मजिस्ट्रेट डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने पुलिस विभाग एवं संबंधित उपमंडल अधिकारियों को मार्केट कमेटी तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर मंडियों के आसपास यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। आवश्यकता के अनुसार बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन, वाहनों के लिए स्टेजिंग व्यवस्था तथा अन्य यातायात प्रबंधन उपाय किए जा सकेंगे। जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धान खरीद के दौरान किसानों को अपनी फसल मंडी तक लाने में अनावश्यक परेशानी न हो और साथ ही मंडी परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। जिला मजिस्ट्रेट डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर द्वारा जारी किए गए आदेशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए उप कृषि निदेशक, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक, संबंधित मार्केट कमेटी के अधिकारी, पुलिस विभाग तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार संयुक्त निरीक्षण एवं प्रवर्तन दल गठित/संचालित किए जाएंगे। ये टीमें कंबाइन हार्वेस्टर के संचालन, निर्धारित कटाई समय, लागू फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी नियमों तथा मंडियों में धान की आवक व्यवस्था की निगरानी करेंगी। संबंधित अधिकारी अपने-अपने विभागों को प्राप्त वैधानिक शक्तियों के तहत ही कार्रवाई करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने ने स्पष्ट किया है कि आदेश में दिए गए किसी वैध निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जहां आवश्यक कानूनी तत्व पूरे होते हैं, वहां भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही, पर्यावरण, कृषि, मोटर वाहन, प्रदूषण नियंत्रण अथवा अन्य लागू कानूनों के तहत अलग से कार्रवाई का प्रावधान होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी अधिकारी को जब्ती, हिरासत, वाहन इंपाउंड करने अथवा मुआवजा लगाने की शक्ति तभी होगी, जब ऐसी शक्ति किसी लागू कानून अथवा सक्षम प्राधिकारी के वैध आदेश के तहत प्राप्त हो। जिला प्रशासन ने कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड/मार्केट कमेटियों तथा अन्य संबंधित विभागों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया, सार्वजनिक उद्घोषणा, मंडी नोटिस बोर्ड तथा अन्य उपयुक्त माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा किसानों, कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों, आढ़तियों, मंडी अधिकारियों एवं परिवहन से जुड़े लोगों को आदेशों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे, ताकि खरीद सीजन के दौरान व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। जिला मजिस्ट्रेट ने धान खरीद सीजन के निकट आने और कटाई, वाहनों की आवाजाही तथा मंडियों में धान की आवक को व्यवस्थित करने की आवश्यकता को देखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया है। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कानून में निर्धारित अवधि तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित कटाई समय, धान की गुणवत्ता एवं नमी संबंधी मानकों तथा मंडियों में वाहन प्रवेश के लिए लागू टोकन/समय-सारणी का पालन करें, ताकि खरीफ विपणन सीजन के दौरान धान की खरीद प्रक्रिया सुचारू, व्यवस्थित और किसानों के लिए सुविधाजनक बनी रहे।

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