वक्फ ट्रिब्यूनल नियुक्तियों पर हाईकोर्ट सख्त, नोटिस जारी
योग्यता और चयन प्रक्रिया पर उठे सवाल, 23 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा वक्फ ट्रिब्यूनल में की गई नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस ऑफ मोशन जारी किया है।
मेवात/चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा वक्फ ट्रिब्यूनल में की गई नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस ऑफ मोशन जारी किया है। यह आदेश CWP-14898-2026 समयदीन बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एवं अन्य मामले में दिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता डॉ. मोहम्मद अरशद ने अदालत में दलील दी कि वक्फ एक्ट, 1995 की धारा 83 तथा हरियाणा स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल्स (टर्म्स एंड कंडीशन्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स) रूल्स, 2016 के नियम 3(3) के तहत निर्धारित योग्यताओं और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि वक्फ ट्रिब्यूनल जैसे विशेष न्यायिक मंच के लिए मुस्लिम कानून और इस्लामिक न्यायशास्त्र का ज्ञान जरूरी होता है, साथ ही उर्दू और अरबी भाषा का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन नियुक्तियों में इन नियमों की अनदेखी की गई।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी अभ्यर्थी का व्यक्तिगत मूल्यांकन नहीं किया गया और बिना विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाए सीधे नियुक्तियां कर दी गईं, जो नियम 3(3) का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता ने अपने अनुभव का हवाला देते हुए बताया कि वह पिछले 22 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं और वर्ष 2014 से 2019 तक वक्फ ट्रिब्यूनल, रोहतक में सदस्य रह चुके हैं, इसके बावजूद उनकी योग्यता पर विचार नहीं किया गया।
सुनवाई के दौरान माननीय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, CWP-14898-2026 (SAMEYDEEN V/S STATE OF HARYANA AND OTHERS) मामले की अगली सुनवाई 23/07/2026 को निर्धारित की गई है।
अब इस मामले में आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, जिससे वक्फ ट्रिब्यूनल नियुक्तियों पर बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है।

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