श्री नांदेड़ साहिब यात्रा के लिए बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिक 15 अप्रैल तक सरल पोर्टल पर करें आवेदन - अतिरिक्त उपायुक्त
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा सुविधा 5 मई को कुरुक्षेत्र जंक्शन से विशेष रेलगाड़ी होगी रवाना
हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना राज्य के बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुलभ एवं सुविधाजनक यात्रा कराई जा रही है।
नूंह : हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना राज्य के बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुलभ एवं सुविधाजनक यात्रा कराई जा रही है।

अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने बताया कि 5 मई को श्री नांदेड़ साहिब के लिए प्रस्तावित यात्रा हेतु पात्र वरिष्ठ नागरिक 15 अप्रैल तक सरल पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा 5 मई को कुरुक्षेत्र जंक्शन से विशेष रेलगाड़ी को श्री नांदेड़ साहिब के लिए रवाना किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों के ठहरने, भोजन तथा स्थानीय परिवहन की संपूर्ण व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य हैं, जिनमें वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड अथवा अन्य सरकारी पहचान पत्र), परिवार पहचान पत्र, शारीरिक रूप से यात्रा के लिए सक्षम होने की स्वयं घोषणा तथा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने संबंधी घोषणा शामिल है। आवेदक का हरियाणा का निवासी होना तथा परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक आयु तथा 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक अपने जीवनसाथी को निःशुल्क साथ ले जा सकते हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति को निर्धारित शुल्क के आधार पर साथ ले जाने की अनुमति है। 60 से 80 वर्ष आयु वर्ग के पात्र नागरिक भी अपने जीवनसाथी को निःशुल्क साथ ले जा सकते हैं तथा विशेष परिस्थितियों में सहायक को भुगतान के आधार पर साथ ले जाने की सुविधा प्रदान की गई है। वहीं 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग अथवा 1.80 लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ निर्धारित शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर संचालित है तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति इस सुविधा का लाभ प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार ही प्राप्त कर सकता है। अतः इच्छुक पात्र नागरिक समय रहते आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं।




