Palwal News: पलवल शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाने हेतु भारी एवं मध्यम मालवाहकों के प्रवेश पर प्रतिबंध: नरेंद्र खटाना, डीएसपी ट्रैफिक पलवल।
ट्रैफिक एडवाइजरी/ नो एंट्री की कड़ाई से पालन करने की अपील, उल्लंघना पर होगी कड़ी कार्रवाई -नरेंद्र खटाना, डीएसपी ट्रैफिक पलवल।
डीएसपी ट्रैफिक पलवल श्री नरेंद्र खटाना ने जानकारी देते हुए बताया कि पलवल शहर में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक जाम, सड़क दुर्घटनाओं और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन व पलवल पुलिस द्वारा शहर की सीमाओं में भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश व आवागमन के नियमों में बदलाव किया गया है।
पलवल। डीएसपी ट्रैफिक पलवल श्री नरेंद्र खटाना ने जानकारी देते हुए बताया कि पलवल शहर में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक जाम, सड़क दुर्घटनाओं और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन व पलवल पुलिस द्वारा शहर की सीमाओं में भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश व आवागमन के नियमों में बदलाव किया गया है। पुलिस अधीक्षक पलवल श्री नीतीश अग्रवाल के निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है।

समय सीमा और प्रतिबंध: शहर की सीमा के भीतर प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे से लेकर रात्रि 8:00 बजे तक भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों का प्रवेश, संचालन और पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में दिनांक 21 अगस्त को जिलाधीश पलवल महोदय द्वारा भी आदेश पारित किए चुके हैं।
-वैकल्पिक मार्ग और निर्देश:
अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) की ओर से आने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित समय के दौरान शहर के भीतर प्रवेश न करके केजीपी (गांव पेलक) के रास्ते एनएच-44 (मथुरा/आगरा) अथवा केएमपी के रास्ते सोहना, गुरुग्राम और मानेसर की ओर निकलें।
फरीदाबाद की तरफ से आने वाले वाहन शहर में प्रवेश न करते हुए सीधे फ्लाईओवरों का उपयोग कर मथुरा और आगरा की ओर जाएं।
सोहना, नूंह, हथीन रोड, आलापुर रोड, रसूलपुर रोड, किठवाड़ी रोड और मोहना (आलापुर के रास्ते) से आने वाले भारी वाहनों का भी प्रतिबंधित समय के दौरान पलवल शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा।
केजीपी, केएमपी और राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) का उपयोग कर bypass से गुजरने वाले वाहनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
छूट: यह नियम आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों जैसे पुलिस, अग्निशमन (फायर ब्रिगेड), एम्बुलेंस, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और आवश्यक वस्तु आपूर्ति सेवाओं में लगे वाहनों पर लागू नहीं होगा।
चेतावनी: ट्रैफिक एडवाइजरी/ नो एंट्री का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 194 के तहत सख्त कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अतः सभी वाहन चालक और ट्रांसपोर्टर्स वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें।

About The Author
नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।
संबंधित समाचार



