जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने धारा-163 के तहत आदेश किए जारी

लघु सचिवालय क्षेत्र में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रहेगा प्रतिबंध

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जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए 16 अप्रैल 2026 को विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन/धरने की संभावना के दृष्टिïगत लघु सचिवालय पलवल क्षेत्र में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पलवल: जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए 16 अप्रैल 2026 को विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन/धरने की संभावना के दृष्टिïगत लघु सचिवालय पलवल क्षेत्र में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगा और सामान्य स्थिति बहाल होने तक लागू रहेगा।

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जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने इस प्रकार की गतिविधियों से कानून एवं व्यवस्था भंग होने, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न होने तथा सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका के मद्देनजर यह आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू आदि, ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री तथा अन्य संदिग्ध वस्तुएं साथ लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त प्रावधान लागू, उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई
जिलाधीश ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सडक़ों, मार्गों, रेलवे ट्रैक, जल मार्गों, बिजली आपूर्ति केंद्रों को अवरुद्ध करने तथा किसी भी प्रकार के जुलूस या आंदोलन पर भी लागू रहेगा। हालांकि यह आदेश सशस्त्र बलों, अद्र्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मियों, सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों एवं एटीएम में नकदी पहुंचाने वाले सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-233 सहित संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

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