Faridabad News : दाखिला न देने वाले स्कूलों के खिलाफ मंच ने स्थानीय अदालत में दायर किया मुकदमा
25 मई को हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 5 जून को
हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने कहा है कि कई प्राइवेट स्कूलों खासकर सीबीएसई वालों ने इस बार भी आरटीई 26 के तहत एलॉटेड छात्रों को अपने स्कूल में दाखिला नहीं दिया है।
हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने कहा है कि कई प्राइवेट स्कूलों खासकर सीबीएसई वालों ने इस बार भी आरटीई 26 के तहत एलॉटेड छात्रों को अपने स्कूल में दाखिला नहीं दिया है। 
पीड़ित छात्रों के अभिभावक किशन व आकाश ने कहा है कि उन्होंने इसकी शिकायत जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से की लेकिन उन्होंने दोषी स्कूलों के खिलाफ कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की है। अब उन्होंने न्याय दिलाने के लिए हरियाणा अभिभावक एकता मंच का सहारा लिया है। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि पीड़ित अभिभावकों की ओर से मंच के प्रदेश लीगल एडवाइजर एडवोकेट बीएस विरदी ने स्थानीय परमानेंट लोक अदालत में 18 मई को दो स्कूलों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया जिस पर अदालत ने इन स्कूलों व डीईईओ को नोटिस जारी किया। 25 मई को इन दो स्कूल मॉडर्न विद्या निकेतन अरावली हिल्स व डीएवी पुलिस लाइन स्कूल के मामले में सुनवाई हुई। स्कूलों द्वारा जवाब देने के लिए समय मांगने पर अगली सुनवाई 5 जून को होगी। मंच ने कहा है कि अन्य पांच स्कूलों के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया है।
मंच के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ एडवोकेट ओपी शर्मा ने कहा है कि RTE के पात्र छात्रों को दाखिला न देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। RTE के बारे में जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूल पात्रता पर संदेह के आधार पर भी दाखिला नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आवंटित छात्रों को निजी स्कूलों को प्रवेश देना ही होगा, और स्कूल अपनी मर्जी से इसे रोक नहीं सकते।

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