Faridabad News: दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए गांव-गांव चलाया जा रहा विशेष अभियान, डीसी आयुष सिन्हा

पात्र महिलाओं को योजना की जानकारी देने के साथ पंजीकरण के लिए किया जा रहा प्रेरित

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उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू की गई है। योजना के तहत निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाली महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिला फरीदाबाद में योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से विशेष जन-जागरूकता एवं पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है।

फरीदाबाद: उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू की गई है। योजना के तहत निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाली महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिला फरीदाबाद में योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से विशेष जन-जागरूकता एवं पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है।

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डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि अभियान के तहत जिले के सभी गांवों में ग्राम स्तर पर मुनादी, सार्वजनिक घोषणाओं तथा अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए पात्र महिलाओं को योजना की जानकारी दी जा रही है। संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा पात्र महिलाओं को योजना के लिए पंजीकरण करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे।

डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि योजना के तहत आवेदक महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा उसका परिवार सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम की निर्धारित शर्त को पूरा करता हो। इसके साथ ही आवेदक को हरियाणा में निवास/डोमिसाइल संबंधी निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली विवाहित एवं अविवाहित दोनों श्रेणियों की महिलाएं योजना के लिए पात्र हो सकती हैं। एक ही परिवार की एक से अधिक पात्र महिलाएं भी निर्धारित शर्तें पूरी करने पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

उन्होंने बताया कि पात्र महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए Deen Dayal Lado Lakshmi मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इसके लिए महिला को अपने मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मोबाइल नंबर एवं अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे तथा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। आवेदन में दर्ज विवरण का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन किया जाएगा और पात्रता पूरी होने पर लाभार्थी को 2100 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से उसके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

उन्होंने ने बताया कि जिन महिलाओं को ऑनलाइन पंजीकरण करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है, वे ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित सहायता एवं पंजीकरण शिविरों तथा संबंधित विभागीय कर्मचारियों से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित करते हुए पात्र महिलाओं को पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध करवाएं।

डीसी आयुष सिन्हा ने सभी ग्राम पंचायतों, सरपंचों, ग्राम सचिवों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा अन्य संबंधित कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें और पात्र महिलाओं को पंजीकरण करवाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे अपने गांव एवं आसपास की पात्र महिलाओं को योजना की जानकारी देकर पंजीकरण के लिए प्रेरित करें, ताकि सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुंचाया जा सके।

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