नीट परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगी धारा-163
-जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 3 मई को होगा नीट परीक्षा का आयोजन
जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आगामी 3 मई को आयोजित कराई जाने वाली नीट (यूजी) परीक्षा 2026 के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
पलवल। जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आगामी 3 मई को आयोजित कराई जाने वाली नीट (यूजी) परीक्षा 2026 के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने बताया कि नीट परीक्षा जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए समय शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, बाधा या अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों और उनके 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही, भीड़ इक_ा करना और किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा 3 मई को सुबह 11 बजे से परीक्षा समाप्ति तक जिले में फोटोकॉपी, ज़ेरॉक्स, फैक्स और अन्य कॉपी/ट्रांसमिटिंग मशीनों के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि नकल जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारियों को इस आदेश से छूट दी गई है।
जिलाधीश ने स्पष्टï किया है कि जिला प्रशासन की ओर से उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 233 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक, पलवल को सौंपी गई है। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे परीक्षा के सुचारू संचालन में सहयोग करें और निर्धारित नियमों का पालन करें। इसके अलावा अफवाह फैलाने, शांति भंग करने या परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डालने वाली किसी भी गतिविधि पर भी रोक लगाई गई है। यह आदेश 3 मई 2026 को परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।
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