राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज, जिला में 7 बेंचों का गठन

- आमजन अधिक संख्या में भाग लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का उठाएं लाभ : सीजेएम डा. रेनू सोलखे

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डा. रेनू सोलखे ने बताया कि रेवाड़ी जिला रेवाड़ी में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला रेवाड़ी में कुल 7 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा करवाया जाएगा।

रेवाड़ी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डा. रेनू सोलखे ने बताया कि रेवाड़ी जिला रेवाड़ी में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला रेवाड़ी में कुल 7 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा करवाया जाएगा। 
डालसा सचिव एवं सीजेएम डा. रेनू सोलखे ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन के लिए एक प्रभावी मंच है, जहां मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निपटारा संभव है। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, पारिवारिक विवाद, दीवानी एवं फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिलों तथा राजस्व आदि का निपटारा किया जाएगा। 

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डीएलएसए सचिव एवं सीजेएम डा. रेनू सोलखे।


सचिव डा. रेनू सोलखे ने बताया कि रेवाड़ी कोर्ट में केसो का निपटारा करने के लिए पांच बेंचो का गठन किया गया है जिसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी नरेंद्र पाल, अतिरिक्त प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट रेवाड़ी प्रदीप चौधरी, अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन रेवाड़ी अर्चना, सिविल जज जूनियर डिवीजन रेवाड़ी आकाश सरोहा तथा सिविल जज जूनियर डिवीजन रेवाड़ी आदित्य सैनी की बैंचो का गठन किया गया है। 
उन्होंने बताया कि इसके अलावा कोसली न्यायालय में सिविल जज जूनियर डिवीजन निशा तथा बावल न्यायालय में सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रदीप की बैंचो का गठन किया गया है,  ताकि आम जनता अधिक से अधिक अपने केसों का निपटारा करवा सके। डा. रेनू सोलखे ने बताया कि गत दिवस 7 मई को स्थाई लोक अदालत, जन उपयोगी सेवाएं में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था जिसमें अध्यक्ष जग भूषण गुप्ता द्वारा काफी केसो का निपटारा किया गया। 
सीजेएम डा. रेनू सोलखे ने आमजन से अपील की है कि शनिवार, 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने केस रखकर नेशनल लोक अदालत के  द्वारा  सुलझाएं।

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