Nuh Mewat News: परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि का समय रहते सत्यापन कराएं नागरिक : अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति
सरकार ने जन्मतिथि सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेजों की सूची की जारी, पात्र नागरिक शीघ्र करवाएं वेरिफिकेशन
अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने कहा कि यदि किसी नागरिक को सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में जन्मतिथि (Date of Birth) के सत्यापन संबंधी संदेश प्राप्त हुआ है, तो वह इसे गंभीरता से लेते हुए निर्धारित दस्तावेजों के माध्यम से अपनी जन्मतिथि का सत्यापन अवश्य करवा लें।
नूंह: अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने कहा कि यदि किसी नागरिक को सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में जन्मतिथि (Date of Birth) के सत्यापन संबंधी संदेश प्राप्त हुआ है, तो वह इसे गंभीरता से लेते हुए निर्धारित दस्तावेजों के माध्यम से अपनी जन्मतिथि का सत्यापन अवश्य करवा लें।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जन्मतिथि के सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। नागरिक इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी जन्मतिथि का सत्यापन करा सकते हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि यदि नागरिक वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करते हैं तो वह वर्ष 2019 से पूर्व जारी होना चाहिए। इसके अलावा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अथवा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी दसवीं कक्षा की अंकतालिका/प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
उन्होंने बताया कि जो नागरिक दसवीं उत्तीर्ण नहीं हैं, वे संबंधित विद्यालय द्वारा जारी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) अथवा विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर (Admission Register) की सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) अथवा पासपोर्ट भी जन्मतिथि सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेज हैं। पूर्व सैनिक अपने डिस्चार्ज बुक अथवा डिस्चार्ज प्रमाण पत्र के आधार पर भी सत्यापन करा सकते हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने कहा कि जिन नागरिकों को जन्मतिथि सत्यापन का संदेश प्राप्त हुआ है, वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा अधिकृत पोर्टल के माध्यम से शीघ्र अपना सत्यापन पूर्ण कराएं।

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