Nuh Mewat News: मोबाइल टावरों एवं आवश्यक जनोपयोगी सेवाओं के जनरेटरों के लिए डीजल आपूर्ति पर प्रतिबंध से छूट : उपायुक्त
आवश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है निर्णय
उपायुक्त एवं जिलाधीश अखिल पिलानी ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 1 अगस्त प्रातः 6 बजे से 3 अगस्त की मध्यरात्रि तक बोतलों अथवा किसी भी प्रकार के कंटेनरों में खुले रूप में पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था।
नूंह: उपायुक्त एवं जिलाधीश अखिल पिलानी ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 1 अगस्त प्रातः 6 बजे से 3 अगस्त की मध्यरात्रि तक बोतलों अथवा किसी भी प्रकार के कंटेनरों में खुले रूप में पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था।

उन्होंने बताया कि उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मोबाइल टावरों तथा अन्य आवश्यक जनोपयोगी सेवाओं में स्थापित जनरेटरों के संचालन के लिए आवश्यक डीजल एवं अन्य ज्वलनशील ईंधन की आपूर्ति को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है। यह निर्णय आवश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने स्पष्ट किया कि खुले रूप में पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध अन्य सभी मामलों में पूर्ववत प्रभावी रहेगा तथा संबंधित अधिकारी आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।
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