Palwal News: मतदाता सूची के दावे और आपत्तियों के निस्तारण में न हो किसी भी प्रकार की लापरवाही : जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर

जिला में जारी है दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण का महत्वपूर्ण चरण

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गणना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। अब दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण का महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया है।

पलवल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गणना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। अब दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण का महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने संबंधित निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) तथा अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए प्रत्येक आवेदन का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के नवीनतम कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई को 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। अब  दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं और प्राप्त दावों और आपत्तियों का सत्यापन एवं निस्तारण किया जा रहा है। 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की कि यदि मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना, स्थानांतरण कराना अथवा किसी प्रकार का संशोधन कराना हो तो निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित मतदान केंद्र, बीएलओ, ईआरओ या एईआरओ कार्यालय में आवेदन अवश्य करें। उन्होंने कहा कि शुद्ध एवं अद्यतन मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

ऐसे चेक करें ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम : जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना व परिजनों का नाम देखना काफी आसान है। ऊपर दिए गए ड्राफ्ट मतदाता सूची का लिंक खोलने पर एक इलेक्ट्रोल रोल का डैश बोर्ड खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले अपना जिला चुनना होगा। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र। फिर दिया गया कैप्चा भरकर बूथ वाइज सूची खुल जाएगी। अपने बूथ को चुनकर पीडीएफ को डाउनलोड करते स्क्रीन पर बूथ के सभी मतदाताओं के नाम सामने आ जाएंगे। उसके ध्यान से देखे और अपने नाम की स्पेलिंग, पति या पिता का नाम, मकान नंबर, आयु व फोटो को चेक करें। इसके अलावा मतदाता अपने संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। सभी बीएलओ को एक विशेष एप्लीकेशन के माध्यम से बूथवार मतदाता सूची उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बूथ स्तरीय सहायक से भी संपर्क किया जा सकता है।

कैसे मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं और ठीक करवाएं : जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि  मतदाता सूची में नाम जोडऩे, हटाने, सुधार, पता बदलने और डुप्लीकेट वोटर कार्ड के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित हैं। आवेदन ईआरओ, एईआरओ या बीएलओ के पास आफलाइन व ऑनलाइन दोनों माध्यम से किए जा सकते हैं।

कौन सा फॉर्म किस काम के लिए

फॉर्म-6 : नया नाम जोड़ने के लिए।
फॉर्म-6ए : एनआरआई मतदाता का नाम जोड़ने के लिए।
फॉर्म-7 : किसी प्रस्तावित नाम पर आपत्ति दर्ज कराने या मौजूदा नाम को मतदाता सूची से हटाने के लिए।
फॉर्म-8 : निर्वाचन क्षेत्र के भीतर या बाहर निवास परिवर्तन, मतदाता विवरण में संशोधन, बिना किसी संशोधन के डुप्लीकेट वोटर कार्ड प्राप्त करने व दिव्यांग मतदाता के रूप में अंकन कराने के लिए।

ईआरओ के फैसले के खिलाफ दो स्तर पर अपील का अधिकार : जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक दावा व आपत्ति दाखिल करने की अवधि 31 जुलाई से 30 अगस्त और दावे व आपत्तियों का निपटान 31 जुलाई से 28 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान नोटिस और दावा-आपत्ति निस्तारण चरण में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) सभी मामलों की जांच करेंगे। जिन आवेदकों के दस्तावेजों में विसंगति मिलेगी, उन्हें नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। नोटिस प्राप्त करने वाले लोगों की सूची संबंधित पंचायत, नगर निकाय और खंड विकास कार्यालयों के सूचना पट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले संबंधित चुनाव अधिकारी नोटिस जारी करेगा, जांच करेगा और संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर देगा। प्रत्येक मामले में कारणयुक्त आदेश पारित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ईआरओ के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह आदेश की तिथि से 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के समक्ष अपील कर सकता है। वहीं, डीएम के फैसले से भी असंतुष्ट होने पर 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष दूसरी अपील का प्रावधान है।

जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने दोहराया कि विशेष पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता और जनभागीदारी के साथ किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्‍स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।

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