निजी स्कूलों के मान्यता दस्तावेजों की जांच 25 मार्च तक होगी
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा के दाखिलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला शिक्षा विभाग के अनुसार जिले के निजी स्कूलों को अपनी उपलब्ध सीटों की जानकारी सोमवार 17 मार्च तक अपलोड करने का समय निर्धारित था।
हथीन: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा के दाखिलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला शिक्षा विभाग के अनुसार जिले के निजी स्कूलों को अपनी उपलब्ध सीटों की जानकारी सोमवार 17 मार्च तक अपलोड करने का समय निर्धारित था। इन सीटों में से 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी, जिन पर बीपीएल, अनाथ और वीरांगनाओं के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा।

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमिता रांगी के अनुसार 18 से 24 मार्च तक स्कूलों के मान्यता संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाएगी जबकि 25 से 30 मार्च तक अपलोड की गई सीटों का सत्यापन होगा। इसके बाद 31 मार्च से 7 अप्रैल तक अभिभावक उज्ज्वल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 9 अप्रैल को ड्राॅ के जरिये छात्रों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा।
चयनित छात्रों का दाखिला 10 से 23 अप्रैल तक संबंधित स्कूलों में कराया जाएगा। यदि इसके बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो 30 अप्रैल से 5 मई तक वेटिंग सूची के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। विभाग के अनुसार नर्सरी में दाखिला लेने वाले बच्चे अपने निवास से एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल में ही प्रवेश ले सकेंगे और उनकी शिक्षा का खर्च आठवीं कक्षा तक सरकार वहन करेगी।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमिता रांगी ने बताया कि आरटीई के तहत नर्सरी कक्षा के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें संरक्षित कर बच्चों को दाखिला दिया जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।



