Palwal News: एसआईआर-2026 के लंबित नोटिसों के निपटान के लिए 9 अक्टूबर तक लगाए जा रहे हैं विशेष शिविर, जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर
ईआरओ व एईआरओ करेंगे विशेष शिविरों का निरीक्षण , अनुपस्थित बीएलओ के विरुद्ध होगी नियमानुसार कार्रवाई
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के दौरान लंबित नोटिसों के निपटान के लिए 9 अक्टूबर तक प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय हरियाणा द्वारा लंबित नोटिसों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
पलवल: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के दौरान लंबित नोटिसों के निपटान के लिए 9 अक्टूबर तक प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय हरियाणा द्वारा लंबित नोटिसों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के तहत संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाकर लंबित नोटिसों का निपटारा करेंगे। इसके साथ ही बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेंगे।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आयोजित विशेष शिविरों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि बीएलओ द्वारा लंबित नोटिसों के निपटान का कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्ठापूर्वक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष शिविरों से संबंधित वीडियो एवं फोटोग्राफ उसी दिन मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, शिविरों की गतिविधियों को सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा को टैग किया जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि शुक्रवार 9 अक्टूबर तक सभी लंबित नोटिसों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष शिविरों के दौरान यदि कोई बीएलओ अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा इसकी सूचना संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाएगी।

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