Ambala News: 340 ग्राम हेरोइन तस्करी में दो दोषियों को 10-10 साल की कैद

अंबाला की NDPS कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा

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नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच अंबाला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2019 के 340 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में माननीय अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अंबाला: नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच अंबाला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2019 के 340 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में माननीय अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला थाना पड़ाव, जिला अंबाला में दर्ज FIR संख्या 74, दिनांक 12 मार्च 2019 से संबंधित है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(C) और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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गाड़ी से बरामद हुई थी 340 ग्राम हेरोइन:

पुलिस के अनुसार मामले में गाड़ी सवार आरोपियों के कब्जे से 340 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। जांच के बाद मामला अदालत में पहुंचा, जहां पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और मजबूत पैरवी के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया गया। दोषियों की पहचान नितेश कुमार पुत्र अशोक कुमार, निवासी मकान नंबर 9339, बंगाली मोहल्ला, अंबाला छावनी तथा कमल सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी मकान नंबर 1442, सूर्य कॉलोनी बोह, अंबाला छावनी के रूप में हुई है।

5 अक्टूबर को दोषी करार, 7 अक्टूबर को सजा का ऐलान:

मामले की सुनवाई डॉ. अशोक कुमार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं एनडीपीएस मामलों की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, अंबाला की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने 5 अक्टूबर 2026 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था।

इसके बाद 7 अक्टूबर 2026 को सजा सुनाते हुए अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

नशा तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश:

अंबाला पुलिस ने अदालत के इस फैसले को नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में महत्वपूर्ण सफलता बताया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नशा तस्करी में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और उन्हें कानून के कटघरे में लाकर कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जाएगी।

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