Palwal News:अवैध कॉलोनियों पर जिला नगर योजनाकार विभाग की बड़ी कार्रवाई, कैलाश नगर व किठवाड़ी में तोडफ़ोड़

लगभग 27 एकड़ क्षेत्र में विकसित अवैध कॉलोनियों में डीपीसी, बाउंड्री वॉल, मकान, प्रॉपर्टी डीलर कार्यालय एवं सडक़ नेटवर्क किए ध्वस्त

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जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग पलवल द्वारा रविवार को अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पलवल के कैलाश नगर तथा गांव किठवाड़ी क्षेत्र में तोडफ़ोड़ अभियान चलाया गया।

पलवल: जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग पलवल द्वारा रविवार को अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पलवल के कैलाश नगर तथा गांव किठवाड़ी क्षेत्र में तोडफ़ोड़ अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई जिला प्रशासन के सहयोग से शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत अमल में लाई गई।13
जिला नगर योजनाकार कार्यालय की टीम ने कैलाश नगर क्षेत्र में लगभग 5 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से विकसित की गई कॉलोनी में तोडफ़ोड़ की कार्रवाई की। इस दौरान लगभग 25 से 30 डीपीसी, बाउंड्री वॉल, पांच मकानों तथा एक प्रॉपर्टी डीलर कार्यालय को ध्वस्त किया गया।19
इसके अतिरिक्त गांव किठवाड़ी में पलवल-किठवाड़ी रोड पर लगभग 22 एकड़ क्षेत्र में विकसित की गई अवैध कॉलोनी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस दौरान लगभग 50 से 60 डीपीसी, बाउंड्री वॉल, दो प्रॉपर्टी डीलर कार्यालयों तथा सडक़ नेटवर्क को जेसीबी मशीनों की सहायता से तोड़ा गया। तोडफ़ोड़ की कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जिला नगर योजनाकार कार्यालय का फील्ड स्टाफ तथा पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कार्रवाई शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई गई।
जिला नगर योजनाकार पलवल अनिल मलिक ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध अभियान को भविष्य में और अधिक सख्ती के साथ जारी रखा जाएगा, ताकि अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों, भू-मालिकों तथा अवैध निर्माण करने वालों के मंसूबों को विफल किया जा सके। उन्होंने कहा कि समय रहते अवैध निर्माणों को हटाकर नियोजित शहरी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आमजन को जागरूक करने के लिए अवैध कॉलोनियों में चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे, ताकि लोग ऐसी कॉलोनियों में प्लॉट या संपत्ति खरीदने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।
जिला नगर योजनाकार ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे भू-माफियाओं के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें और अपनी मेहनत की कमाई को जोखिम में न डालें। अवैध कॉलोनियों में सरकार द्वारा किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं। किसी भी कॉलोनी या निर्माण कार्य को विकसित करने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि पलवल शहर की सीमा से 8 किलोमीटर के दायरे में शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975 के तहत अवैध कॉलोनी अथवा निर्माण पाए जाने पर किसी भी समय नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे हटाया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नागरिक जिला नगर योजनाकार पलवल कार्यालय प्रथम तल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-12, पलवल में संपर्क कर सकते हैं।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्‍स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।

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