सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जारी किए आदेश

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जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

पलवल:जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

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यह आदेश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) नई दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं (17 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026) के मद्देनजर जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार परीक्षा तिथियों में प्रत्येक परीक्षा दिवस प्रात: 9:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक (या परीक्षा समाप्ति तक) जिला पलवल के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन एवं अन्य कॉपी/प्रेषण गतिविधियों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन व जमावड़े पर भी रोक रहेगी। हथियार, लाठी, डंडा, गंडासी, भाला, कुल्हाड़ी, जेली आदि ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सिख समुदाय द्वारा धार्मिक प्रतीक के रूप में धारण की जाने वाली ‘साधारण म्यानबद्ध कृपाण’ को अनुमति होगी।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मियों, सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, बैंकों के कैश वैन कर्मचारियों तथा एटीएम में नकदी पहुंचाने वाले अधिकृत कर्मियों पर लागू नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक पलवल को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्‍स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।

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