Faridabad news: एचटेट-2026 के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार : डीसी आयुष सिन्हा

- सभी परीक्षा केंद्रों पर ट्रांजिट अधिकारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, कंट्रोल रूम एवं विशेष परिवहन व्यवस्था रहेगी उपलब्ध

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उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET)-2026 के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 

फरीदाबाद: उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET)-2026 के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर सुचारू व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए ट्रांजिट अधिकारियों एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, जो परीक्षा अवधि में अपने-अपने निर्धारित केंद्रों पर तैनात रहकर सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।

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डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि 04 जुलाई 2026 (शनिवार) को लेवल-3 (पीजीटी) की परीक्षा दोपहर 3:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक आयोजित होगी। वहीं 05 जुलाई 2026 (रविवार) को लेवल-2 (टीजीटी) की परीक्षा प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा लेवल-1 (पीआरटी) की परीक्षा दोपहर 3:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक संपन्न कराई जाएगी।

डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि जिन परीक्षा केंद्रों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं, उनमें सूरजकुंड इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर-39, दयालबाग, डीएवी सेंटेनरी कॉलेज, एनएच-3 (ईएसआईसी अस्पताल के निकट), सेंट कोलंबस स्कूल, सेक्टर-39, सूरजकुंड रोड, दयालबाग, मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल, बी-ब्लॉक, बीपीटीपी पार्क, सेक्टर-85, के.एल. मेहता दयानंद महिला महाविद्यालय, एनएच-3 एवं एनएच-4, रावल इंटरनेशनल स्कूल, नंगला रोड, सोहना रोड, फरीदाबाद मॉडल स्कूल, सेक्टर-31 (प्रिस्टीन मॉल के निकट) तथा होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, सेक्टर-29, हूडा मार्केट के निकट शामिल हैं। इन सभी परीक्षा केंद्रों पर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि एचटेट- 2026 के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए सेक्टर- 12 स्थित उपायुक्त कार्यालय के कक्ष संख्या-213 में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 0129-2227934 रहेगा। इनमें उपायुक्त कार्यालय के उप-अधीक्षक गजराज सिंह (मो. 9350615638), सहायक सुनील (मो. 9999920555), लिपिक राजेश (मो. 9492091993), आरटीओ कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर रवि (मो. 7988181347) तथा उपमंडल अधिकारी (ना.), बल्लभगढ़ कार्यालय के सेवादार निसार (मो. 9812421996) शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के दौरान परीक्षार्थियों की सुविधा एवं समय पर परीक्षा केंद्रों तक उनकी सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष परिवहन व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षा केंद्रों के स्थान को ध्यान में रखते हुए बल्लभगढ़ रूट तथा एनआईटी रूट से विभिन्न परीक्षा केंद्रों के लिए विशेष बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों के माध्यम से परीक्षार्थी निर्धारित समय पर सुरक्षित एवं सुविधाजनक तरीके से अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकेंगे।

उन्होंने सभी परीक्षार्थियों से अपील की कि वे परीक्षा के दिन अनावश्यक जल्दबाजी से बचने के लिए समय से पहले घर से निकलें तथा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई परिवहन सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी परीक्षार्थी को मार्ग में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े अथवा किसी अपरिहार्य कारण से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में विलंब होने की आशंका हो, तो वह तत्काल आपातकालीन सेवा 112 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकता है। जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग की टीमें ऐसे मामलों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह सतर्क एवं सक्रिय रहेंगी, ताकि किसी भी पात्र अभ्यर्थी को केवल परिवहन संबंधी कठिनाई के कारण परीक्षा से वंचित न होना पड़े।

एचटेट परीक्षा के मद्देनजर फरीदाबाद में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू:
जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि एचटेट परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे। जारी आदेशानुसार परीक्षा केंद्रों एवं स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों तथा स्ट्रॉन्ग रूम के 200 मीटर के दायरे में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, भाला, चाकू, लाठी, साइकिल चेन अथवा किसी अन्य प्रकार के आक्रामक हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे हथियारों के साथ किसी भी प्रकार की गतिविधि से सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गयी है।

आदेश के तहत जिला फरीदाबाद की सीमा में संचालित सभी फोटोकॉपी (फोटोस्टेट) दुकानों तथा कोचिंग संस्थानों को 4 जुलाई व 5 जुलाई 2026 को प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र परिसर अथवा उसकी सीमा के भीतर मोबाइल फोन, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी भी प्रकार के संचार माध्यम ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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