Faridabad News: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा-2026 के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में लागू रहेंगी निषेधाज्ञा : जिलाधीश आयुष सिन्हा

मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित

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जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), नई दिल्ली द्वारा 19 जुलाई 2026 को आयोजित की जाने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।

फरीदाबाद: जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), नई दिल्ली द्वारा 19 जुलाई 2026 को आयोजित की जाने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।

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उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान जिला फरीदाबाद के दोनों परीक्षा केंद्रों तथा स्ट्रॉन्ग रूम के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में चार या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, भाला, चाकू, कुल्हाड़ी, जेली, लाठी, साइकिल चेन अथवा अन्य आक्रामक वस्तु लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि परीक्षा की गोपनीयता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 19 जुलाई को परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिला फरीदाबाद की सीमा में परीक्षा केंद्रों के आसपास संचालित सभी फोटो स्टेट की दुकानें तथा कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र परिसर अथवा उसकी चारदीवारी के भीतर मोबाइल फोन, पेजर अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लोकहित एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गए है। जिलाधीश ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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