Narnaul News: नारनौल में अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर, दो एकड़ में फैला अवैध निर्माण ध्वस्त
स्थानीय शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। मंगलवार को विभाग की टीम ने पुलिस बल और जिला प्रशासन के सहयोग से खालड़ा बालाजी मंदिर के पास करीब दो एकड़ भूमि में बनाई जा रही एक अवैध कॉलोनी को पूरी तरह जमींदोज कर दिया।
नारनौल: स्थानीय शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। मंगलवार को विभाग की टीम ने पुलिस बल और जिला प्रशासन के सहयोग से खालड़ा बालाजी मंदिर के पास करीब दो एकड़ भूमि में बनाई जा रही एक अवैध कॉलोनी को पूरी तरह जमींदोज कर दिया।कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पीले पंजे (बुलडोजर) की मदद से छह डीपीसी और तीन चहारदीवारी को मलबे में तब्दील कर दिया गया। इसके साथ ही भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से बिछाए गए कॉलोनी के पूरे रोड नेटवर्क को भी उखाड़ फेंका गया।

बिना अनुमति निर्माण पर होगी सख्त कार्रवाई:
जिला नगर योजनाकारमामले की जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार दिनेश सिंह ने स्पष्ट किया कि नियंत्रित या शहरी क्षेत्र में बिना विभागीय अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, "कृषि भूमि को आवासीय या वाणिज्यिक (कमर्शियल) उपयोग में लाने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग से उचित लाइसेंस और अनुमति लेना कानूनन अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रहेगी।
"प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आएं:
लोगअधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई अवैध प्लॉटों में न फंसाएं। किसी भी क्षेत्र में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य कर लें। लोग किसी भी कार्य दिवस (वर्किंग डे) में जिला नगर योजनाकार कार्यालय, नारनौल में जाकर कॉलोनी के वैध या अवैध होने की पूरी जानकारी ले सकते हैं।

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