Nuh Mewat News: वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराएं नहीं, 30 अगस्त तक कराएं शामिल : उपायुक्त अखिल पिलानी
विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 30 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित, पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर जुड़वा सकते हैं अपना नाम
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अखिल पिलानी ने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
नूंह: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अखिल पिलानी ने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मतदाता 30 अगस्त 2026 तक अपने संबंधित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता को यह नहीं समझना चाहिए कि उसका वोट स्थायी रूप से कट गया है। पहले प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांचें और यदि नाम नहीं है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें।

उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। अब सभी नागरिक अपने नाम, पते एवं अन्य विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर निर्धारित अवधि में दावा अथवा आपत्ति दर्ज कराएं।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। इसी उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन दिशा-निर्देशों तथा तकनीकी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न हो सके।
18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी बनवा सकते हैं वोट
उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं आवश्यक संशोधन कराने में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी कारणवश सूची से हट गया है तो वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर पुनः अपना नाम जुड़वा सकता है।
सुनवाई का नोटिस मिलने पर अपना पक्ष अवश्य रखें
उपायुक्त ने कहा कि दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत यदि किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस प्राप्त होता है तो वह निर्धारित तिथि पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष अवश्य रखें, ताकि आवेदन का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि नागरिक अपनी मतदाता संबंधी जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल तथा हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी जांच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित बीएलओ, ईआरओ अथवा एईआरओ से संपर्क किया जा सकता है।
30 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां, 3 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
उपायुक्त ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 30 अगस्त 2026 तक नाम जोड़ने, संशोधन कराने तथा अन्य त्रुटियों के संबंध में दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। यदि किसी मतदाता के विवरण में कोई त्रुटि है तो वह फॉर्म-8 एवं आवश्यक घोषणा पत्र भरकर 30 अगस्त से पूर्व अपने ईआरओ/एईआरओ के पास जमा करा सकता है।
उन्होंने बताया कि प्राप्त सभी दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा तथा 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपनी मतदाता संबंधी जानकारी अवश्य जांचें तथा आवश्यकता होने पर समय रहते निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने में अपना सहयोग दें।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।
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