Nuh Mewat News: ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के मद्देनज़र नूंह जिले में खुली बोतलों व डिब्बों में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध : उपायुक्त
उपायुक्त एवं जिलाधीश अखिल पिलानी ने आगामी 3 अगस्त को आयोजित होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दृष्टिगत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जिले में खुली बोतलों, डिब्बों अथवा अन्य किसी पात्र में पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
नूंह: उपायुक्त एवं जिलाधीश अखिल पिलानी ने आगामी 3 अगस्त को आयोजित होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दृष्टिगत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जिले में खुली बोतलों, डिब्बों अथवा अन्य किसी पात्र में पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

उपायुक्त ने बताया कि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा नल्हड़ महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए जिले के अनेक धार्मिक स्थलों तक पहुंचेगी। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना अथवा पेट्रोल-डीजल के दुरुपयोग की आशंका को रोका जा सके।
उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध 1 अगस्त प्रातः 6 बजे से 3 अगस्त की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने आमजन से भी प्रशासन का सहयोग करने तथा यात्रा के दौरान शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।



