Rewari News: सुनवाई का नोटिस मिलने पर वोटर अवश्य रखें अपना पक्ष : डीसी
जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जा चुका है। अब सभी नागरिक अपने नाम, पता एवं अन्य विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर आगामी 30 अगस्त तक में दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।
रेवाड़ी: जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जा चुका है। अब सभी नागरिक अपने नाम, पता एवं अन्य विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर आगामी 30 अगस्त तक में दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है। ऐसे मतदाता निर्धारित तिथि तक अपने संबंधित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म - 6 भरकर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। संबंधित अधिकारियों को नवीन दिशा-निर्देशों एवं तकनीकी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित ढंग से पूरी की जा सके। नागरिक अपनी वोटर डिटेल voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S07 व ceoharyana.gov.in/ पर चैक कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और आवश्यक संशोधन कराने में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी कारणवश सूची से हट गया है तो वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर पुन: अपना नाम जुड़वा सकता है।
उन्होंने बताया कि ऐसे दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत यदि किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस प्राप्त होता है तो वह तय तिथि पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष अवश्य रखें, ताकि आवेदन का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।
3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची होगी प्रकाशित: जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 30 अगस्त 2026 तक नाम जोड़ने, संशोधन कराने तथा अन्य त्रुटियों के संबंध में दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।
अगर किसी वोटर की डिटेल में कोई गलती है तो वे फार्म 8 एवं घोषणा पत्र भरकर अपने ईआरओ/एईआरओ को 30 अगस्त से पहले जमा कराएं। नागरिकों से प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा और 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नागरिक अधिक जानकारी के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करें। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपनी मतदाता संबंधी जानकारी अवश्य जांचें और आवश्यकता होने पर समय रहते निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में सहयोग दें।

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