Rewari News: विदेशी नागरिकों के ठहराने पर दें सूचना अन्यथा नियमों की उल्लंघना करने पर फोर्नर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई : एसपी हेमेंद्र

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पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने बतलाया कि सभी नागरिक व संस्थाएं अपने क्षेत्राधिकार में ठहरने वाले विदेशी नागरिक की सूचना पुलिस को दें। इस संबंध में पूर्व में भी पुलिस प्रशासन द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने बतलाया कि सभी नागरिक व संस्थाएं अपने क्षेत्राधिकार में ठहरने वाले विदेशी नागरिक की सूचना पुलिस को दें। इस संबंध में पूर्व में भी पुलिस प्रशासन द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ऐसा नहीं करने वाली संस्थाएं/व्यक्ति अपने आपकी तथा शहर की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं ऐसी लापरवाही के कारण कोई भी घटना घटित हो सकती है। 
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एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा।
पुलिस अधीक्षक र ने बताया कि सभी थाना प्रबंधकों को उनके क्षेत्र में चल रहे होटल/गेस्ट हाउस तथा ओयो के मालिकों/संचालक के साथ मीटिंग लेकर होटल व गेस्ट हाउस में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ब्योरा FRRO ( indianfrro.gov.in ) पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए है जो सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि आप ध्यान रखें कि जब भी किसी होटल या कंपनी में कोई भी विदेशी नागरिक आता है तो आप संबंधित तुरंत उसका पूरा रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में मेंटेन करें और उसकी सूचना अपने संबंधित थाना और कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी की सुरक्षा शाखा में भिजवाए तथा FRRO की साइट पर जाकर (C-Form) भरे जिससे कि विदेशी नागरिक की सारी डिटेल ऑनलाइन हो जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी FRO/FRRO उसके बारे में पता कर सके कि वह कहां रह रहा है इससे उसकी पहचान छुपेगी नहीं यदि वह संदिग्ध है तो भी उसकी सारी सूचना प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए होटल मालिक व औद्योगिक क्षेत्र के प्रबंधक FRRO की साइट पर जाकर अपने अपने यूजर आईडी पासवर्ड बनवाएं व इसके लिए जरूरी कागजात सुरक्षा शाखा में जमा कराए। जिनका सत्यापन करने के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सुरक्षा शाखा द्वारा अप्रूव किया जाएगा। 
उन्होंने बताया कि बहुत से विदेशी नागरिक रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र आते जाते हैं और आसपास के एरिया में किराए पर कमरा लेकर रहने की कोशिश करते हैं। विदेशी नागरिक भारत में अन्य भी बहुत सारे कार्यों से आते हैं और यहां पर ठहरते हैं। विदेशी नागरिकों को किराए पर कमरा देने से पहले होटलसरायधर्मशाला या गेस्ट हाउस संचालक को पुलिस विभाग से इसकी अनुमति लेना अति आवश्यक है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी कार्यालय से विदेशी नागरिकों को ठहरने के लिए फॉर्म भरने की अनुमति लें। बिना अनुमति किसी विदेशी नागरिक को किराए पर रखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। 
इसके साथ ही होटल संचालक विदेशियों के पहचान पत्र (पासपोर्ट व वीजा)  की जांच करने के पश्चात उनके आने व जाने का समय अपने रजिस्टर में दर्ज करें एवं पुलिस को सूचना दें। नियमों का उल्लंघन करने पर सम्बंधित होटल या गेस्ट हाउस के संचालक के खिलाफ फॉर्नर एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके अंतर्गत सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। अतः पुलिस जांच पूरी करने के पश्चात ही उन्हें किराए पर रखें। 
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नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्‍स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।

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