Faridabad News : आरटीई दाखिले के हकदार दो बच्चों को दिया जाये दाखिला
स्थानीय अदालत ने आरटीई दाखिले के हकदार दो और छात्रों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। परमानेंट लोक अदालत की बैंच ने ग्रैंड कोलंबस इंटरनेशनल 16ए और सरस्वती ग्लोबल स्कूल तिगांव को आदेश दिया है कि वे आरटीई के पात्र छात्र-छात्रा को एक हफ्ते के अंदर दाखिला दें।
स्थानीय अदालत ने आरटीई दाखिले के हकदार दो और छात्रों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। परमानेंट लोक अदालत की बैंच ने ग्रैंड कोलंबस इंटरनेशनल 16ए और सरस्वती ग्लोबल स्कूल तिगांव को आदेश दिया है कि वे आरटीई के पात्र छात्र-छात्रा को एक हफ्ते के अंदर दाखिला दें।

अदालत ने इसके अलावा शिक्षा विभाग के आदेश के बावजूद दाखिला न देने पर इन स्कूलों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जिसमें से ₹40000 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को व ₹10000 छात्रों को देने के आदेश दिये हैं। अभिभावक एकता मंच के प्रदेश लीगल एडवाइजर एडवोकेट बीएस विरदी ने कहा है कि इससे पहले भी इन स्कूलों पर
2-2 लाख का जुर्माना लग चुका है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ एडवोकेट ओपी शर्मा ने कहा है कि RTE के पात्र छात्रों को दाखिला न देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। RTE के बारे में जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूल पात्रता पर संदेह के आधार पर भी दाखिला नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आवंटित छात्रों को निजी स्कूलों को प्रवेश देना ही होगा, और स्कूल अपनी मर्जी से इसे रोक नहीं सकते।

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