Faridabad News : हड़ताली सफाई कर्मचारियों को 5 सितंबर तक ड्यूटी पर लौटने की अपील

सरकार की आवश्यक सेवाओं में शामिल है सफाई का कार्य - यशेंद्र सिंह निगमायुक्त

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हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रदेश के सभी नगर निगमों एवं जिला नगर आयुक्तों को निर्देश जारी करते हुए हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मचारियों को 5 सितंबर तक हर स्थिति में अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

फरीदाबाद। हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रदेश के सभी नगर निगमों एवं जिला नगर आयुक्तों को निर्देश जारी करते हुए हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मचारियों को 5 सितंबर तक हर स्थिति में अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अन्यथा आदेश की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। c

निकाय विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सफाई का कार्य आवश्यक सेवा (Essential Service) के अंतर्गत आता है। निकायों का प्रथम दायित्व एवं कर्तव्य है कि शहरों में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। साथ ही, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 47 के प्रावधानों के अनुसार सफाई कार्य हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 के दायरे में भी आता है। निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देश के अंतर्गत पालना करते हुए निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एडिशनल कमिश्नर गौरव अंतिल, जॉइंट कमिश्नर गजेंद्र सिंह, चीफ इंजीनियर विवेक गिल, कार्यकारी अभियंता मनदीप सिंह, क्षेत्रीय एवं कर अधिकारी सुमन रतरा मौजूद रहे। निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह ने अधिकारियों को हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के आदेश में कहा गया है कि नगर निकायों में नियमित आधार पर कार्यरत सफाई कर्मचारी एवं सीवरमैन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति और बिना पूर्व सूचना के 6 अगस्त 2026 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी संघ द्वारा की जा रही हड़ताल में भी शामिल हैं। विभाग के अनुसार हड़ताली कर्मचारियों द्वारा न केवल अन्य कर्मचारियों को कार्य करने से रोका जा रहा है, बल्कि नगर निकायों के सफाई साधनों, उपकरणों एवं मशीनरी को भी नुकसान पहुंचाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इससे शहरों की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है और बारिश एवं गर्मी के मौसम को देखते हुए शहर में बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा सिविल रिट याचिका में राज्य सरकार को शहरों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कानूनी तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी को गंभीरता से लेते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों एवं जिला नगर आयुक्तों  के माध्यम से अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के नगर निकायों में कार्यरत हड़ताली कर्मचारियों को सूचित किया गया है कि वे 5 सितंबर तक हर स्थिति में अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हों।*निर्धारित समय तक ड्यूटी पर वापस नहीं आने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त ने  सभी संबंधित अधिकारियों को उक्त आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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