पंचायत उपचुनाव के मतदान के दिन दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सवेतन अवकाश घोषित

10 मई 2026 (रविवार) को पंचायत चुनाव के मद्देनज़र पात्र कर्मचारियों को मतदान हेतु मिलेगा अवकाश, डीसी ने दिए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश

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उपायुक्त एवं जिला चुनाव अधिकारी (पं०) आयुष सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनांक 10 मई 2026 (रविवार) को प्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्राम पंचायतों के पंचों व सरपंचों के आम चुनाव तथा रिक्त पदों को भरने हेतु उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे।

पंचायत उपचुनाव के मतदान के दिन दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सवेतन अवकाश घोषित

- 10 मई 2026 (रविवार) को पंचायत चुनाव के मद्देनज़र पात्र कर्मचारियों को मतदान हेतु मिलेगा अवकाश, डीसी ने दिए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश

फरीदाबाद, 01 मई

उपायुक्त एवं जिला चुनाव अधिकारी (पं०) आयुष सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनांक 10 मई 2026 (रविवार) को प्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्राम पंचायतों के पंचों व सरपंचों के आम चुनाव तथा रिक्त पदों को भरने हेतु उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ एवं अधिक सहभागितापूर्ण बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रत्येक पात्र मतदाता को अपने मताधिकार का स्वतंत्र एवं निर्बाध रूप से प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने हेतु हरियाणा दुकानदार एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 28 के अंतर्गत राज्य सरकार ने 10 मई 2026 को प्रदेश के सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों जोकि जिला में हो रहे उपचुनावों में मतदान करने के लिए पात्र मतदाता हैं, के लिए सवेतन अवकाश (Paid Holiday) घोषित किया है।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यह अवकाश केवल उन कर्मचारियों/कामगारों पर लागू होगा जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता हैं, ताकि वे अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कर्मचारी के वेतन में इस अवकाश के कारण कोई कटौती नहीं की जाएगी।

डीसी आयुष सिन्हा ने जिले के सभी नियोक्ताओं, दुकानदारों, औद्योगिक इकाइयों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील करते हुए कहा कि वे राज्य सरकार के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करें तथा अपने यहां कार्यरत पात्र कर्मचारियों को मतदान के लिए आवश्यक सुविधा एवं अवकाश प्रदान करें। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

उपायुक्त ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा समन्वय स्थापित कर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने नागरिकों से भी आग्रह किया कि वे चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें।

डीसी ने सभी मतदाताओं से आह्वान किया कि वे लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में योगदान दें।

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